18 से 29 वर्ष तक प्रतिमाह 55 से100 रुपये जबकि 30 से 40 वर्ष तक प्रतिमाह 105 से 200 की राशि लाभार्थी को जमा करवानी होगी। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता आइएफएससी कोड सहित लिया जाता है। यदि किसी कामगार के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है तो वह नजदीक के सीएससी में संपर्क कर सकता है और बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करवा सकता है।

आयकरदाता योजना में शामिल नहीं

पंजीकरण के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है तथा प्रतिमाह आय 15 हजार रुपये या इससे कम होनी चाहिए। आयकरदाता को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। लाभार्थी एनपीएस, ईएसआइ तथा ईपीएफओ का सदस्य नहीं होना चाहिए। पंजीकरण मुफ्त है। पंजीकरण के बाद सीएससी द्वारा लाभार्थी को एसपीएएन कार्ड दिया जाता है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी 50 प्रतिशत पेंशन के लिए पात्र है। योजना से बाहर होने पर जमा राशि ब्याज सहित वापस दिए जाने का प्रविधान है