मुख्यमंत्री आवास योजना ठंडे रेगिस्तान में हो रही मददगार साबित, बीपीएल परिवारों को मिल रहा लाभ

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30 /04 /2022

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र लाहुल स्पिति में गरीब लोगों को मिल रहा लाभ 

स्पिति में वित्तीय वर्ष 2019-20 में और 2020-21 में कुल आठ घर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बने 

2021-22 में 23 लाभार्थियों का किया गया चयन 

मुख्यमंत्री आवास योजना में मिलती है डेढ़ लाख रूपए की वित्तीय सहायता

लाहुल स्पिति:-

प्रदेश की ठंडे रेगिस्तान कहे जाने वाले जनजातीय क्षेत्र लाहुल स्पिति में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत के गरीब लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। स्पिति घाटी के काजा उपमंडल में मुख्यमंत्री आवास योजना काफी मददगार साबित हो रही है। काजा गांव के रहने वाले 23 वर्ष टशी नामज्ञाल बीपीएल परिवार से संबध रखते है। टशी अब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बने अपने घर में रहते है। टशी नामज्ञाल का कहना है कि जब उन्हें उक्त योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने संबधित सारे दस्तावेज तैयार किए और आवेदन कर दिया है। टशी ने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूरी का काम करते है। ऐसे में अपना घर बनाने के लिए इतने अधिक पैसे नहीं थे। मगर मुख्यमंत्री आवास योजना में जब आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और घर बनाने के लिए मंजूरी तो मुझे विश्वास हो गया कि जल्द ही मेरा सपना पूरा हो जाएगा। पंरतु स्पिति सर्दियों में भवन निर्माण कार्य संभव नहीं होता है। लेकिन मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत समय समय पर वित्तीय सहायता मिलती रही और मैंने समय पर आवास तैयार कर लिया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी का तह दिल से धन्यावाद करता हूं जिनकी मदद से मेरा घर बन पाया है। मैं दिहाड़ी मजदूरी के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा हूं। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ स्पिति जैसे दुर्गम क्षेत्र में निर्धारित समय में प्रशासन दिलवा रहा है। स्पिति में वित्तीय वर्ष 2019-20 में और 2020-21 में कुल आठ घर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बने है। जबकि 2021-22 में 23 लाभार्थियों का चयन किया गया हैै।

डेढ़ लाख रूपए की मिलती है  वित्तीय सहायता

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास खण्डोंध्ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। योजना के तहत प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले परिवारों को घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश देश का एक मात्र ऐसा राज्य जहां पर प्रत्येक बीपीएल परिवार से संबध लाभार्थी को घर निर्माण के लिए डेढ़ लाख प्रदान किए जाते है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जारी की जाने वाली राशि तीन किश्त में दी जाती है। पहली किश्त निर्माण कार्य के आरंभ होने पर 65 हजार रूपए दूसरी किश्त 45 हजार रूपए लैंटर स्तर तक चिनाई होने और तीसरी किश्त 40 हजार रूपए निर्माण कार्य पूर्ण होने पर दी जाती है।

बीपीएल परिवार से संबध रखने वाले लोगों को लाभ

एडीएम अभिषेक वर्मा ने बताया कि स्पिति में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबध रखने वाले लोगों को लाभ मिल पा रहा हैै।वित्तीय वर्ष 2021-22 में 23 लाभार्थियों का चयन मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किया गया है। इनके लिए करीब साढ़े 34 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है।

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना पात्रता

– हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र।
– सभी श्रेणियों के ग्रामीण बीपीएल परिवारों को गृह निर्माण के लिए अनुदान राशि का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
– प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता राशि सभी श्रेणियों और वर्गों के परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
-परिवार की वार्षिक आय रु 35,000 से अधिक न हो और परिवार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भवन बनवाने के लिए भूमि उपलब्ध हो।
– किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए अनुदान राशि का लाभ प्राप्त न किया गया हो।
– प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के गृह विहीन बीपीएल परिवार अर्थात जिनके पास रहने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर मकान न हो।

योजना में लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी 

– बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति वाले परिवार।
– सेना,पुलिस फाॅर्स, पैरामिलिट्री कमियों की विधवाएं।
-कुष्ठ और कैंसर रोग से पीड़ित सदस्यों वाले परिवार।
– एच.आई.वी. संक्रमित सदस्यों वाले परिवार।
– अकेली महिला।

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना की शर्तें

– योजना के तहत बनाये गए नए मकान का क्षेत्रफल कम से कम 25 वर्ग मीटर होना चाहिए।
– मकान बनवाने के लिए अनुदान राशि आवेदन केवल परिवार की महिला सदस्य के नाम पर स्वीकृत किये जाएंगे। किसी परिवार में महिला सदस्य नहीं होने की दशा में ही पुरुषों के नाम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
-मकान का निर्माण लाभार्थी को स्वयं करना होगा।

60 वर्ष से अधिक आयु के मामलों में विकास खण्ड  द्वारा निर्माण कार्य किया जाएगा पूरा 

– 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति, एकल नारी, विकलांग आदि जो मकान का बनाने के कार्य में असमर्थ हों, उन्हें ग्राम पंचायत कार्यालय में लिखित अनुरोध पत्र देना होगा। ऐसे मामलों में ग्राम पंचायत अथवा विकास खण्ड की देख -रेख में मकान का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।
-योजना के तहत नए मकान को भूकम्परोधी विशेषता को ध्यान में रखकर निर्मित करना होगा। इसके अतिरिक्त मकान में एक बरामदा, छत पर जाने के लिए सीढ़ी एवं शौचालय होना आवश्यक है

 

 

 

 

 

 

 

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