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25/06 /2022
दिव्यांग कर्मियों को प्रमोशन का 4% कोटा
प्रदेश में अग्निवीरों को नौकरी सुनिश्चित बनाने का निर्णय लिया
हिमाचल:-
हिमाचल कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर के 3970 पद भरने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्तमान में ठेकेदारों द्वारा संचालित लगभग 600 स्कीमों में आउटसोर्स पर तैनात कर्मियों को भी वरीयता देने का निर्णय लिया गया। वित्त विभाग पहले ही पैरा वर्कर की भर्ती को मंजूरी दे चुका है।
राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में अग्निवीरों को नौकरी सुनिश्चित बनाने का निर्णय लिया। इसी तरह ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम रोजगार सेवकों के 124 नए पद सृजित किए करने को भी मंजूरी दी है। बैठक में विभिन्न विभागों में दिव्यांग कोटे से पदोन्नति का कोटा 4 फीसदी करने का निर्णय लिया है। इसके बाद दिव्यांग कर्मियों को अब चतुर्थ श्रेणी से तृतीय, तृतीय से द्वितीय और द्वितीय से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति मिल सकेगी।
कैबिनेट ने आबकारी एनडीपीएस और अन्य नियामक कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी। इससे न केवल सरकारी राजस्व की सुरक्षा हो सकेगी, बल्कि समग्र रूप से नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए भी मदद मिलेगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग में लंबे समय से चली आ रही यह मांग पूरी हो गई है। इसके अलावा सरकारी विभागों में दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में चार फीसदी कोटा मिलेगा।
यह कोटा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी व द्वितीय से प्रथम श्रेणी पदों पर पदोन्नति के लिए मिलेगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग व बोर्ड, विभागों को परीक्षा एक्ट 1984 के दायरे में लाने का फैसला लिया है। अब इनके माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में यदि कोई नकल करते पकड़े गए तो उन्हें तीन वर्ष के लिए परीक्षाओं से बाहर किया जाएगा।
पंचायतीराज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की। इसी के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायकों के 124 नए पद सृजित करने और 40 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
साथ ही हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम-2013 में संशोधन कर 50000 रुपये के बजाय 65000 की राशि देने का प्रावधान करने का फैसला लिया। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये करने के लिए अपनी मंजूरी दी। इससे वन निगम कम ब्याज दर पर सीसीएल (नकद ऋण सीमा) का लाभ उठा सकेगा।
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