THE NEWS WARRIOR
29/03/2022
शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स के 8 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर दी गई है शुरु
उपनिदेशकों को कैबिनेट मंजूरी का पत्र जारी
कमेटी द्वारा किया जाएगा उम्मीदवारों का चयन
शिमलाः-
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स के 8 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। इस संबंध में प्रारंभिक शिभा निदेशायल की ओर से जिला उपनिदेशकों को कैबिनेट मंजूरी का पत्र जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सभी विद्यालयों को परिसर में रिक्त पड़े पदों को लेकर सूची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
कमेटी द्वारा किया जाएगा उम्मीदवारों का चयन
स्कूलों में होने जा रही पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती नियम सात के अंतर्गत उपमंडलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। आपको बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉ पंकज ललित की ओर जिला उपनिदेशकों को नियम सात के तहत सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने हुए पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स के पदों को भरने को लेकर पत्र जारी किया गया है।
स्कूल प्रभारियों को उपमंडल अधिकारी के साथ संपर्क में बने रहने के निर्देश
स्कूल वाइज भर्ती के लिए स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों के आवेदन, वांछित प्रमाणपत्र और दस्तावेज प्राप्त करने को लेकर व्यापक प्रचार एवं प्रसार करने को कहा गया है। साथ ही स्कूल प्रभारियों को उपमंडल अधिकारी के साथ संपर्क में बने रहने के निर्देश दिए गए हैं।
नियम 18 के तहत वर्करों की भर्ती
निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूलों में भर्ती को लेकर 16 जुलाई 2020, 7 नवंबर 2020 और 7 दिसंबर 2020 को अनुमोदित नीति में संशोधन किया गया है। नियम 18 के तहत अब सी.एम की संस्तुति पर वर्करों की भर्ती नहीं की जाएगी। मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती 38 अंकों के आधार पर होगी।
भर्ती प्रक्रिया , कैसे मिलेंगे अंक:-
1. मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा।
2. जिन आवेदकों के परिवारों में सरकारी नौकरी में कोई नहीं होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
3. घर से स्कूल की दूरी के आधार पर आठ अंक निर्धारित किए गए हैं।
4. आवेदकों को ग्राम पंचायतों या कार्यकारी अधिकारी से प्रमाणपत्र लाना होगा।
5. जिस क्षेत्र में स्कूल है, वहां के स्थानीय निवासी को आठ अंक दिए जाएंगे।
6.अन्य क्षेत्र के लोगों को दो से छह अंक मिलेंगे।
7.आठवीं पास को आठ और पांचवीं कक्षा पास को पांच अंक दिए जाएंगे।
8. विधवा अनाथ और दिव्यांगों को आठ अंक मिलेंगे। विषम परिस्थितियों में रहने वाले आवेदकों को पांच अंक दिए जाएंगे।
9.पति से अलग रहने वाली महिला को तीन अंक मिलेंगे।
10. अगर किसी आवेदक के परिवार की ओर से सरकारी स्कूल को भूमि दान में दी गई है, उन्हें भी आठ अंक मिलेंगे।
11. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को तीन अंक दिए जाएंगे।
12.बेरोजगार परिवार से संबंधित आवेदक को भी तीन अंक मिलेंगे।
यह भी पढ़िए………………………………….