यू पी सरकार को आदेश जारी नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रदर्शनकारियों से बरामद करोड़ों रुपए जल्द वापस करे
नई दिल्ली:-
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा झटका दिया है। माननीय अदालत ने यू पी सरकार को आदेश दिए हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रदर्शनकारियों से बरामद करोड़ों रुपए जल्द वापस करे।
योगी सरकार ने शुक्रवार को बताया कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी ,जिसमें 274 रिकवरी नोटिस वापस ले लिया है। जवाब में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकान्त की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार करोड़ों रुपए की पूरी राशि वापस करेगी, जो इस कार्रवाई के तहत कथित प्रदर्शनकारियों से वसूली गई थी।
बहरहाल, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नए कानून के तहत कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी है। आपको बता दे कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति नष्ट करने के लिए यूपी सरकार ने भरपाई कानून को 31 अगस्त, 2020 को अधिसूचित किया गया था।
पीठ ने अतिरिक्त एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों और राज्य सरकार को निधि निर्देशित करने की बजाय दावा अधिकरण का रुख करना चाहिए।