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सुप्रीम कोर्ट ने दिया सिनेमाघरों को यह आदेश, जनता की हुई मौज
The News Warrior
05 जनवरी
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने जम्मू और कश्मीर कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने सिनेमाघरों में लोगों को अपना भोजन और पानी ले जाने पर प्रतिबंध हटा दिया था. न्यायाधीशों ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने दायरे से बाहर कर दिया और कहा कि सिनेमाघरों विशेष रूप से बच्चों के लिए मुफ्त भोजन और साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए पहले ही निर्देशित किया जा चुका है.
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