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1 अप्रैल 2023
मंडी : हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गोहर निवासी एक व्यक्ति को 2.502 किलो ग्राम चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा सुनाई है इसके साथ ही आरोपों को कोर्ट ने 1.20 लाख जुर्माना भी लगाया है। दोषी उत्तम चंद उर्फ़ गोपाल चंद्र ठाकुर निवाी गांव स्कोर तहसील चच्योट जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है ।
मंडी की विशेष अदालत ने उक्त व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है । वहीं किसी सूरत में अगर अपराधी जुर्माना अदा नहीं कर पाता है तो दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
14 गवाहों के बयान किए गए दर्ज
जानकारी के मुताबिक कार नंबर HP34B-4228 को 24 जनवरी 2021 को नाके पर रोककर पुलिस ने तलाशी ली तो उक्त व्यक्ति के कब्जे से 2.502 किलो ग्राम चरस बरामद हुई थी । जांच अधिकारी पुलिस थाना बल्ह की ओर से आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया। 14 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए, जिनके आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई। कार्रवाई गुप्त सूचना पर की गई थी।