शस्त्र लाइसेंस धारक 15 अप्रैल से पहले पुलिस थाना में शस्त्र लाइसेंस की समीक्षा करवाएं -DC बिलासपुर

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शस्त्र लाइसेंस धारक 15 अप्रैल से पहले पुलिस थाना में शस्त्र लाइसेंस की समीक्षा करवाएं -DC बिलासपुर

 

THE NEWS WARRIOR

बिलासपुर 2 अप्रैल 

बिलासपुर 1

अप्रैल-जिला दंडाधिकारी रोहित  जम्वाल  जिला बिलासपुर के समस्त शस्त्र बंदूक लाइसेंस धारकों से कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश व गृह विभाग विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी शस्त्र लाइसेंस को समीक्षा करने की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने जिला के समस्त शस्त्र लाइसेंस से कहां है कि वे अपने स्थानीय निकटतम पुलिस थाना में 15 अप्रैल से पूर्व शस्त्र लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर शस्त्र लाइसेंस को समीक्षा करने के कार्य में सहयोग करें, ताकि शस्त्र लाइसेंसों को समीक्षा करने का कार्य पूरा किया जा सके।

इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ध्यान में आया है कि कुछ शस्त्र लाइसेंस धारकों ने स्थानीय निगम पुलिस थाना में अपने लाइसेंस शस्त्र को दर्ज नहीं करवाया है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस दर्ज ना होने का कारण नए पुलिस थाना के बनने या उनके क्षेत्राधिकार में परिवर्तन सहित अन्य कारण हो सकते हैं।

इसलिए जिला बिलासपुर के जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों ने लाइसेंस शस्त्र दर्ज नहीं करवाए हैं वे स्थानीय पुलिस थाना में अति शीघ्र दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्देशों की अवमानना करने पर लाइसेंस धारक नियमानुसार आगामी कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

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