बिना ई-वे बिल सामान लाने पर 2 फर्मों को 5,97, 128 रुपए जुर्माना

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बिना ई-वे बिल सामान लाने पर 2 फर्मों को 5,97, 128 रुपए जुर्माना
घुमारवीं, 8 फरवरी ( कुलवंत) राज्य कर एवं आबकारी विभाग घुमारवीं की टीम ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 फर्मों को 5,97, 128 रुपए जुर्माना लगाया है। विभागीय टीम में राज्य कर एवं आबकारी घुमारवीं के सहायक आयुक्त शिल्पा कपिल, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी ईश्वर दास गुप्ता व संजय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जगदीश सिंह व विजय कुमार शामिल थे।
जानकारी के अनुसार विभागीय टीम डंगार के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चैकिंग कर रही थी तो इस दौरान टीम ने एक वाहन को रोका। इस वाहन में दवाइयां थीं। ये दवाइयां पंजाब राज्य की एक फर्म से सप्लाई की गई थीं।
गाड़ी का चालक सही चालान पेश नहीं कर सका, जिसके चलते इस फार्म को 3,30, 988 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दूसरे मामले में नोएडा से मनाली इलैक्ट्रीकल सामान जा रहा था। इस सामान का भी ई-वे बिल सही नहीं पाया गया, जिसके चलते इस फर्म को भी
घुमारवीं बिना ई-वे बिल के साथ पकड़ी गई गाड़ी । (फुलवन)
2,66,140 रुपए जुर्माना लगाया गया। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी मनोज डोगरा ने इन मामलों
की पुष्टि करते हुए कहा कि विभाग का यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।
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