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18 /10 /2022
भारत निर्वाचन आयोग ने डॉक्टर-पैरा मेडिकल स्टाफ आदि को भी दी सुविधा
हिमाचल:
हिमाचल में मतपत्र से डॉक्टर और HRTC के ड्राइवर भी मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव-2022 में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को मतपत्र से मतदान का अधिकार दिया गया है।
मतपत्र से अपने वोट डालने की सुविधा की प्रदान
जिला निर्वाचन अधिकारी व DC शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ, एंबुलेस में सेवाएं देने वाले कर्मियों, अग्निशमन सेवाओं, HRTC के ड्राइवर एवं कंडक्टर, HP मिल्क फेडरेशन तथा दुग्ध सहकारी सभाओं के दूध की सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों, चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत पत्रकारों, जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटरों तथा टर्नर के साथ-साथ विद्युत विभाग के इलेक्ट्रीशियन व लाइनमैन को मतपत्र से अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की है।
फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर
DC आदित्य नेगी ने कहा कि इन श्रेणियों के मतदाता संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12-D भरकर दे सकते हैं। 22 अक्टूबर तक ये फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसके लिए आवेदक को संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन नोडल अधिकारी से सत्यापित कराना होगा।
मतपत्र से 80 वर्ष से अधिक के मतदाता भी डाल सकते हैं वोट
DC आदित्य नेगी ने बताया कि पहली बार चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए वह BLO के माध्यम से 12-D फॉर्म भर कर जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का मौलिक अधिकार है तथा सभी मतदाताओं को अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
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