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4 अगस्त 2023
शिमला : हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदना और भी महंगा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग को इंडियन स्टांप एक्ट में दो संशोधन करने की अनुमति दे दी है। जिसके लिए एक बिल मानसून सत्र में एक किया जाएगा जबकि दूसरा शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा । इससे स्टांप ड्यूटी में वृद्धि होगी।
यह होंगी नई स्टांप ड्यूटी दरें
प्रदेश सरकार ने 50 लाख से ज्यादा के भू-सौदे पर 8% फ्लैट स्टांप ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी ।
केंद्र सरकार की मंजूरी को भेज जाएगा विधेयक
यह विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पारित किया जाएगा, जबकि दूसरा विधेयक भारत सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसमें माइनिंग लीज और कंपनी एक्ट तहत होने वाली पार्टनरशिप डीड, मर्जर या अमेलगेमेशन पर अलग से स्टांप ड्यूटी लगाने का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार के राजस्व में होगी वृद्धि
प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा के मुताबिक, इसमें राजभवन की अनुमति से विधानसभा में विधेयक लाने की प्रक्रिया है। माइनिंग लीज और कंपनी इत्यादि पर स्टांप ड्यूटी लगाने का फैसला पहली बार हुआ है और विभाग इस प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। इन बदलावों से उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सरकार के राजस्व वृद्धि होगी। विधेयक लाने की प्रक्रिया में प्रदेश सरकार राजभवन और केंद्र सरकार से संवाद कर रही है।