सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापन का खर्च प्रत्याशी के चुनावी खर्च में होगा शामिल

The News Warrior
0 0
Spread the love
Read Time:4 Minute, 15 Second

THE  NEWS WARRIOR
27 /10 /2022

मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी की चुनावी विज्ञापनों पर रहेगी कड़ी नजर

बिलासपुर

जिला बिलासपुर के अंतर्गत आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार सामग्री पोस्ट करने एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन के प्रसारण से पहले मीडिया निगरानी एवं प्रमाणीकरण समिति से अनुमति लेनी होगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज राय ने आज मीडिया निगरानी एवं प्रमाणीकरण समिति की समीक्षा बैठक के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

खर्चे प्रत्याशी के खातों में जमा किए जाएंगे

आयोग ने माना है कि सोशल मीडिया और वेबसाइट भी रेडियो-केबल टीवी की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है] जिस पर किए जाने वाले चुनाव प्रचार को कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों से भी कहा गया है कि बगैर अनुमति के सोशल मीडिया का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए न करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि सोशल मीडिया मसलन ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब और अन्य एप्स पर कोई भी विज्ञापन या एप्लीकेशन देने से पहले इसका प्रमाणीकरण कराकर अनुमति ली जाए। यह अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी देगी। उन्होंने बताया कि यदि बिना कमेटी की अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार संबंधी को पोस्ट पाए जाने पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी प्रत्याशी को नोटिस जारी करेगा जिसका जवाब प्रत्याशी को 48 घंटों के अंदर देना होगा यदि प्रत्याशी 48 घंटों के अंदर जवाब नहीं देता है तो विज्ञापन से संबंधित सभी खर्चे प्रत्याशी के खातों में जमा किए जाएंगे।

अनुमति प्राप्त करनाअनिवार्य

उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रत्याशी के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा प्रत्याशी के सहमति के बिना किसी पार्टी या प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया जाता है तो उस व्यक्ति के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 171 एच के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि चुनाव संबंधी विज्ञापन के लिए पंजीकृत दल को विज्ञापन के प्रसारण से 3 दिन पूर्व अनुमति लेनी होगी जबकि गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों को प्रसारण से 7 दिन पूर्व अनुमति लेनी होगी।
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन व मतदान से पूर्व दिन प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार के राजनैतिक विज्ञापन के लिए कमेटी से दो दिन पहले पूर्व प्रमाणिकता कमेटी से अनुमति प्राप्त करनाअनिवार्य  है।

 

 

 

 

यह भी पढ़े:

कुल्लू: दुआड़ा के पास तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे व्यक्ति को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ऊना: नाके के दौरान पुलिस ने 13.10 ग्राम चिट्‌टा किया बरामद, बिलासपुर-हमीरपुर के हैं आरोपी

Spread the love THE  NEWS WARRIOR 27 /10 /2022 दोनों आरोपियों के खिलाफ सदर थाना में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज ऊना: हिमाचल के ऊना में पुलिस ने 13.10 ग्राम चिट्‌टा पकड़ा है। पुलिस ने पार्किंग ग्राउंड के पास नाका लगा रखा था। जिसमें दो युवक चिट्‌टे के […]

You May Like