कोरोना टैस्ट के सैंपल से मना किया तो होगी क़ानूनी कारवाई-DC बिलासपुर

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कोरोना टैस्ट के लिए सैंपल देना अनिवार्य – रोहित जम्वाल

आदेशों की उल्लंघना करने पर होगी विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई

THE NEWS WARRIOR

बिलासपुर 17 दिसम्बर:-

कोरोना वैश्विक महामारी से लोगों को बचाने के लिए तथा इसके संक्रमण को फैलने से रोकने और समाप्त करने के लिए जिन लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपल देने के लिए चिन्हित किया जा रहा है और सैंपल देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं या सैंपल देने से मना कर रहे है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी के चलते जिलादण्डाधिकारी रोहित जम्वाल ने आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है।

आदेशों के अनुसार जो व्यक्ति कोविड-19 पाॅजिटिव मरीज के सम्पर्क में आए हो उन्हें अपना कोविड टैस्ट करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न अभियानों जैसे एक्टिव केस फाइडिंग और हिम सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिन व्यक्तियों में खांसी, बुखार, जुखाम के लक्षण पाए गए है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करते हुए कोविड-19 की जांच के लिए अपना सैंपल देना आवश्यक होगा।

 

उन्होंने बताया कि समय-समय पर चलाए जा रहे रेंडम सेंपलिंग अभियान या विशेष सेंपलिंग अभियान के दौरान किसी भी कोरोना लक्षण वाले (सिंपटोमेटिक) या गैर लक्षण वाले (एसिम्पटोमेटिक) व्यक्ति को यदि स्वास्थ्य विभाग कोरोना सैंपल के लिए संपर्क करता है तो ऐसे मामले में उन्हें स्वास्थ्य विभाग के साथ आवश्यक सहयोग करके कोरोना टैस्ट के लिए सैंपल देना अनिवार्य होगा।

 

आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और एचपी पुलिस एक्ट की धारा 111, 114 और 115 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए है।

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