THE NEWS WARRIOR
09/04/2022
60 साल से अधिक उम्र के हर शख्स को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन
29 जून, 2010 की हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भत्ता नियम में किया गया संशोधन
दिव्यांगों को 1700 रुपये मिलेगा दिव्यांग राहत भत्ता
शिमला:-
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आय सीमा की शर्त समाप्त कर दी है। अब ऐसे में वृद्ध जिनकी आयु 60 साल या इससे अधिक हो, को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल सकेगी। इस संबंध में 29 जून, 2010 की हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भत्ता नियम में संशोधन किया है। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1700 रुपये मिलेगी प्रति माह पेंशन
60 से 69 आयु वर्ग के पुरुषों और 60 से 64 आयु वर्ग की महिलाओं को पहली अप्रैल से वृद्धावस्था पेंशन एक हजार रुपये प्रतिमाह देय होगी । 65 से 69 आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत पहली अप्रैल से वृद्धावस्था पेंशन 1500 रुपये देय होगी। 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहली अप्रैल से 1700 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता
वहीं, विधवा, एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता 1150 रुपये मिलेगा। 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता 1700 रुपये मिलेगा। कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजैंडर पेंशनर्स को एक हजार भत्ता मिलेगा ।