हिमाचल की गूगल गर्ल, कक्षा तीसरी की छात्रा काशवी को आठवीं कक्षा में बैठने की अनुमति

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24 /03 /2022

पालमपुर की कक्षा तीसरी की छात्रा काशवी को आठवीं कक्षा में बैठने की अनुमति

वर्तमान में रेनबो पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्रमण में तीसरी कक्षा की छात्रा है 

काशवी एक असाधारण और बौद्धिक रूप से खास प्रतिभा संपन्न बच्ची है

काशवी के सामान्य ज्ञान व अन्य विषयों के अनेकों वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध

पालमपुर:-

हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने विशेष परिस्थितियों में पालमपुर की कक्षा तीसरी की छात्रा काशवी को आठवीं कक्षा में बैठने अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक एवं न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने पिता संतोष कुमार द्वारा याचिका पर यह आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार काशवी का जन्म 12 मार्च, 2014 को हुआ था और वर्तमान में वह रेनबो पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्रमण (पालमपुर) में तीसरी कक्षा में पढ़ रही हैं। काशवी एक असाधारण और बौद्धिक रूप से खास प्रतिभा संपन्न बच्ची है। उसे चीजों को जल्दी से समझने का कौशल प्राप्त है।

असाधारण,बौद्धिक रूप से बहुत प्रतिभाशाली बच्ची

काशवी को 3 साल की उम्र से ही भारतीय राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों और पड़ोसी देशों की राजधानी, सौर मंडल और राष्ट्रीय ध्वज, महत्त्वपूर्ण दिनों, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों, हिमाचल प्रदेश के जिलों और भारत से संबंधित लंबे समय तक का ज्ञान है। काशवी के सामान्य ज्ञान व अन्य विषयों के अनेकों वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और कई लोगों द्वारा देखे और पसंद किए जा रहे हैं। काशवी के पिता ने 16-10-2021 को जोनल अस्पताल धर्मशाला में उसका आईक्यू टेस्ट कराया, जिसमे उसका आईक्यू 154 आंका गया था और उसकी जांच करने वाले डॉक्टर ने कहा कि वह असाधारण, बौद्धिक रूप से बहुत प्रतिभाशाली बच्ची है।

कक्षा आठ में प्रवेश लेने की अनुमति दी जाए

काशवी के आईक्यू परीक्षा परिणाम के साथ, उसके पिता ने राज्य के शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारियों को पत्र भेजकर उसे कक्षा आठ में दाखिला लेने, कक्षा आठ की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। जब प्रतिवादियों की ओर से इस मामले में कुछ नहीं किया गया, तो उन्होंने उनकी ओर से तत्काल याचिका दायर कर प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की कि काशवी को एक विशेष मामले के रूप में कक्षा आठ में प्रवेश लेने की अनुमति दी जाए।

निगरानी संबंधित स्कूल अधिकारियों द्वारा की जाएगी

कोर्ट ने याचिका के रिकॉर्ड का अवलोकन करने पाया कि काशवी एक प्रतिभाशाली और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ बच्ची हो सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि काशवी उक्त स्कूल में कक्षा आठ में छात्रा के रूप में अनंतिम प्रवेश लेती है, तो उसकी समग्र प्रगति की निगरानी संबंधित स्कूल अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर की जाएगी। काशवी की हर क्षेत्र में प्रगति के बारे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले पर आगामी सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

 

 

 

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