घर बैठे खुद ऑनलाइन इस तरह से लिंक करें पैन और आधारकार्ड, पढ़ें पूरी प्रक्रिया

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The news warrior 

3 अप्रैल 2023

बिलासपुर : केंद्र सरकार ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर रखा है । लेकिन अभी तक बड़ी संख्या में लोगों ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है । आयकर विभाग के अनुसार अभी तक करीब 51 करोड़ लोगों ने ही आधारकार्ड को पैन कार्ड से जोड़ा है । अब सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून 2023 तक का समय दिया है । हालांकि इसके लिए 1 हजार रुपए शुल्क अदा करना होगा । अगर कोई व्यक्ति 30 जून तक इनको लिंक नहीं करता है तो एक जुलाई से उसका पैन निषक्रीय  हो जाएगा । इसको सक्रीय करने के लिए आवेदक को दो हजार रुपए का भुगतान करना पड़ेगा ।

 

इस तरह करें आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक

  • आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आप घर बैठे सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के होमपेज https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएँ । यहाँ क्लिक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें ।
  • अब नया पेज खुलेगा । यहाँ पैन व आधार नंबर सबमिट करके सत्यापित करें ।
  • इसके बाद कन्टिन्यू पे थ्रू ई- पे टैक्स पर क्लिक करें ।
  • यहाँ पर पैन नंबर सबमिट करें । पैन नंबर को कन्फर्म करें और ओटीपी प्राप्त करने के लिए मोबाईल नंबर डालें ।
  • ओटीपी सत्यापन के बाद आप ई- पे टैक्स  पेज पर पहुँच जाएंगे । यहाँ प्रोसीड ऑन द इनकम टैक्स टैब पर क्लिक करें ।
  • इसके बाद आकलन वर्ष 2023-24 व टाइप आफ पेमेंट एज अदर रिसीप्ट्स (500) चुनकर कंटीन्यू पर क्लिक करें।
  • विकल्प एक में जमा की जाने वाला शुल्क पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। यदि आपका बैंक खाता ई-पे टैक्स के जरिये भुगतान के लिए सूचीबद्ध नहीं है तो वहां पर दी गई प्रक्रिया को अपनाकर खाता सूचीबद्ध करके भुगतान कर दें।
  • विकल्प दो के ई-पे टैक्स पेज के नीचे दिए हाइपरलिंक पर क्लिक करें। यह आपको Protean (NSDL) पोर्टल पर ले जाएगा। यहां भुगतान करके पैन, आधार से जुड़ जाएगा।

 

ऐसे  भी कर सकते हैं लिंक

पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप पैन सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट www.tin- nsdl.com और www.utiitsl. com पर भी जा सकते हैं। यहां Link Aadhaar to PAN पर क्लिक करने पर आप सीधे आयकर विभाग की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।

 

ऐसे देखें आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हुआ या नहीं

इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec /foportal/ पर जाना होगा। यहां क्विक लिंक्स में लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको पैन और आधार नंबर सबमिट करना होगा। पैन-आधार नंबर सबमिट करने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पैन के आधार से जुड़े होने या नहीं जुड़े होने की जानकारी सामने आ जाएगी।

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