मंडी: आतिशबाजी व पटाखे बेचने पर पाबंदी, SDM ने दिए निर्देश

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22 /10 /2022

 प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर होगी ब्रिकी, बिना लाइसेंस पर लगी रोक

मंडी:

हिमाचल के जिला मंडी दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए कोटली शहरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर बिना लाइसेंस के आतिशबाजी व पटाखे बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। यह जानकारी SDM कोटली रमेश कटोच ने बुधवार को दी। कोटली बाजार में आग इत्यादि की घटना न घटित हो इसको ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किये गए हैं, ताकि शहरी इलाके में भविष्य में कोई अप्रिय घटना न घटित हो।

SDM कार्यालय से लाइसेंस व चिह्नित स्थान प्राप्त कर सकते हैं

उन्होंने बताया कि कोटली में लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पटाखे व आतिशबाजी बेचने की अनुमति रहेगी। इसके लिए संबंधित विक्रेता तमाम औपचारिकताएं पूर्ण कर 22 अक्तूबर से पहले SDM कार्यालय से लाइसेंस व चिह्नित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिना अनुमति एवं चिह्नित स्थान को छोड़कर कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखे वगैरह शहर में विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

 

 

 

 

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