राज्य कर एवं आबकारी विभाग घुमारवीं की टीम ने बीड़ी स्पलायर से वसूला 37.95 लाख जुर्माना
THE NEWS WARRIOR
GHUMARWIN
राज्य कर एवं आबकारी विभाग घुमारवीं के सहायक आयुक्त प्रेम सिंह कैंथ, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी ईश्वर दास गुप्ता और उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी कार्यालय बिलासपुर में कार्यरत सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी कुमारी प्रोमीला शर्मा व शुभम शर्मा (प्रशिक्षु सहायक राज्य कर एवं आबकारी) की टीम ने शनिवार को 37,95,000 का जुर्माना लगाया।
यह जुर्माना 13 अप्रैल को बरमाणा में रोड़ चैकिंग व ई वे बिल की वेरिफिकेशन के दौरान बीड़ी के ट्रक पर लगाया गया। जानकारी के अनुसार निरीक्षण दल ने बरमाणा में जब गाड़ी को रोक कर सामान के बिल पर्चे व ई वे बिल पेश करने को कहा तो गाड़ी चालक ने एक बिल जिसमें बीड़ी की कीमत 4,20,864 दर्शायी गई थी पेश किया।
बिल मुताबिक ट्रक में 274 बैग बीड़ी के लद्दे दिखाये गए थे और कीमत 60 रुपये प्रति बैग दर्शायी गई थी। ये गाड़ी भक्ति नगर जलपायेगुरी पश्चिम बंगाल से मण्ड़ी हिमाचल प्रदेश जा रही थी। गाड़ी चालक सामान का ई वे बिल पेश नहीं कर पाया। कागजात की जांच के दौरान जब गाड़ी चालक से कोई अन्य बिल या कागज बारे जानकारी लेनी चाही तो उसका एक साथी मौका पर से भाग गया।
छानबीन हेतु गाड़ी को रोका गया और इसे उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बिलासपुर के कार्यालय के बाहर खड़ा किया गया। 16 अप्रैल को चालक की मौजूदगी में गाड़ी में लद्दी बीड़ी की बोरियों की गिनती की गई। गिनती करने पर गाड़ी में 390 बोरियां पाई गई। जगह-जगह बीड़ी बिक्रेताओं से तारा बीड़ी जोकि गाड़ी में लद्दी हुई थी की कीमत सम्बन्धी छानबीन की गई।
छानबीन उपरान्त बीड़ी का कीमत 17170 रुपये प्रति बैग मानकर कुल कीमत 66,96,428 रुपये आंकी गई। इसके ऊपर 28% टैक्स व इतना ही जुर्माना लगाया गया। टैक्स व जुर्माने की राशि 37,50,000 व बीड़ी पर सीजीसीआर 45,000 रुपये 17 अप्रैल को जमा करवाया गया।
बीड़ी स्पलायर हिमाचल प्रदेश में जीएसटी एक्ट के तहत पंजीकृत नही है अतः कर व जुर्माने की राशि अस्थायी पंजीकरण दे कर वसूल की गई। उप-आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी जिला बिलासपुर मनोज डोगरा ने इसकी पुष्टि की है और उन्होनें कहा कि इस तरह का अभियान जिले में लगातार जारी रहेगा।