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26 /08 /2022
हमीरपुर जिले में नशे की बड़ी खेप बरामद करने में पुलिस को मिली थी सफलता
हमीरपुर:
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने 5 किलो चरस रखने का आरोप साबित होने पर आरोपियों को 10 -10 साल की सजा सुनाकर एक-एक लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला 2019 में जिले में बहुचर्चित रहा था. उस वक्त हमीरपुर जिले में नशे की बड़ी खेप बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली थी. वहीं, अब अदालत में आरोप साबित होने पर आरोपियों को सजा सुनाई गई है.
गुप्त सूचना के आधार पर नाका
जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने बताया कि उपरोक्त केस में 3 मई 2019 को हेड कांस्टेबल नरेश कुमार व अन्य पुलिस कर्मचारियों ने बाईपास रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाया था. सुबह के वक्त आरोपी की गाड़ी नंबर एचपी 22 डी 1540 को रोककर तलाशी ली गई.
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
इस वाहन में आरोपी अश्वनी कुमार हमीरपुर वार्ड नंबर सात निवासी और वार्ड नंबर एक निवासी विशाल कुमार सवार थे. गाड़ी में तालाशी के दौरान वाहन से चरस बरामद की गई. इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.
अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 16 गवाह कोर्ट में किए गए पेश
गाड़ी की तलाशी के दौरान डीएसपी हमीरपुर हितेश लखनपाल भी मौके पर मौजूद थे. आपकों बता दें कि जब यह बड़ा मामला पकड़ में आया था तो इस मामले को लेकर उस समय काफी चर्चा हुई थी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया. केस में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 16 गवाह कोर्ट पेश किए. उन्हीं के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई गई।
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