सभी बाजार, मॉल, दुकानें आदि रात 8 बजे तक खुले रहेंगे : उपायुक्त  

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सभी बाजार, मॉल, दुकानें आदि रात 8 बजे तक खुले रहेंगे
 : उपायुक्त 

बिलासपुर 24 जून-

कोरोना संक्रमण के बचाव व रोकथाम के लिए उपायुक्त एवं चेयरमेन जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण रोहित जम्वाल ने आपदा प्रबन्धन एक्ट की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में करोना कर्फयू से सम्बधित नए आदेश जारी किए है।
आदेशों में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के साथ जिला में सभी बाजार, मॉल, दुकानें आदि रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
फार्मेसी/केमिस्टों और प्रयोगशालाओं की दुकानें/स्टोर उनके सामान्य परिचालन समय के अनुसार सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
रेस्तरां/ढाबे/अन्य भोजनालय और बार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, बशर्ते कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, नियमित रूप से साफ-सफाई और कोविड प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित करना होगा।
सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों/स्वायत्त निकायों के सभी कार्यालय  1 जुलाई, 2021 से शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे और कार्यस्थल पर कोविड-19 के उचित व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
जिला बिलासपुर में सभी न्यायिक कार्यालय माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी या जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार संचालित होंगे।

सभी सामाजिक शैक्षणिक/मनोरंजन/सांस्कृतिक/राजनीतिक और अन्य मण्डली जिसमें विवाह समारोह और 50 प्रतिशत क्षमता वाले समारोह शामिल हैं, जो इनडोर निर्मित/आच्छादित क्षेत्रों में अधिकतम 50 व्यक्तियों और खुले स्थानों में, ऐसे समारोहों को अधिकतम 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति होगी। जिसमें तत्काल प्रभाव से कोविड-19 प्रोटज्ञेकोल का कड़ाई से पालन करना होगा।
अंतिम संस्कार/शवदाह स्थल पर अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। जिन्हें कोविड-19 दिशा निर्देशों जिसमें सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा।
सभी सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, क्लब हाउस और व्यायामशाला तत्काल प्रभाव से आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार को अपनाने के साथ 50 प्रतिशतः क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।
इंजीनियरिंग कॉलेज/ पॉलिटेक्निक कालेज को 1 जुलाई से फिर से खोलने की अनुमति होगी और यह तकनीकी शिक्षा विभाग, हि0प्र0 द्वारा जारी किए जाने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों/एसओपी के अनुसार कार्य करेगें।
अन्य सभी शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थल/पूजा स्थलों को केवल दर्शन के लिए 1 जुलाई से खोलने की अनुमति होगी। जो भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित होगे। धार्मिक स्थल/पूजा स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड उचित व्यवहार और नियमित सोनिटाईजेशन की अनुपालना करनी होगी। ऐसे धार्मिक स्थलों में कीर्तन, जागरण, भजन आदि की अनुमति नहीं होगी।

सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों/कन्ट्रैक्ट/ स्टेज कैरिज की अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति 1 जुलाई से परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी एसओपी के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड-19 की अनुपालना के साथ होगी।
जिला/राज्य में प्रवेश के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त जिला में सामान्य निर्देश भी लागू रहेंगे

सार्वजनिक स्थानों/दुकानों/बाजारों/मॉल/कार्यस्थलों और सार्वजनिक और निजी परिवहन में फेस कवर मास्क पहनना अनिवार्य है। नो मास्क नो सर्विस नियम का कड़ाई से पालन होगा। सार्वजनिक स्थानों पर दो व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर इस संबंध में जारी नियमों व कानून के अनुसार जुर्माना व दंड दिया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित है।

बंद स्थानों का उचित वेंटिलेशन सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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