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3 मार्च 2023
बिलासपुर : बाबा बालक नाथ जी (शाहतलाई) में चैत्र मेला 13 मार्च से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। शुक्रवार को उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने चैत्र मेला बाबा बालक नाथ शाहतलाई के प्रबन्धों के लिए एक बैठक की ।उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मंदिर दर्शनों के लिए रात्रि 11 बजे से सुबह 4 बजे तक बंद रहेगा । उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए सभी सबंधित विभागों को आपसी सामंजस्य व सहयोग की भावना से कार्य करने के निर्देश दिए हैं ।
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मेले के दौरान तलाई क्षेत्र में लागू रहेगी धारा 144
मेले के प्रबंधों को देखने के लिए एसडीएम झण्डुता को मेला अधिकारी तथा कानून व्यवस्था को देखने के लिए डीएसपी घुमारवीं को पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान तलाई क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी । कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, 100 होमगार्ड जवान तथा महिला पुलिस को तैनात किया जाएगा और आवश्यकतानुसार इनकी संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है।
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उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मेले से पहले तलाई की सभी सड़कों की टायरिंग करने के निर्देश दिए हैं । इसके लिए 10 लाख रूपये का बजट स्वीकृत कर दिया गया है । बीमारी व आपात स्थिति के समय चिकित्सकों की 24 घण्टे सेवाऐं लेने के अतिरिक्त एंबुलेंस 108 का सहयोग भी लिया जाएगा और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को मेले के दौरान स्वच्छ व शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं ।
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लंगरों की गुणवत्ता की समय-समय पर की जाएगी जांच
उन्होेंने कहा कि मन्दिर न्यास द्वारा सुनिश्चित स्थानों पर सभी शर्तों को पूरा करने के उपरान्त ही बाहरी लगंर समितियों को लगंर लगाने की अनुमति दी जाएगी, जबकि सहायक मेला अधिकारी की अध्यक्षता में बनी खाद्य कमेटी द्वारा सभी लंगरों की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जाएगी ताकि किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो सके। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थाई तथा अस्थाई शौचालयों का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने मन्दिर ट्रस्ट के सभी अधिकारियों तथा नगर पंचायत प्रतिनिधियों से सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है । इसके साथ नगर पंचायत को मंदिर क्षेत्र तथा इसके आसपास जगह-जगह पर डस्टबीन लगाने के निर्देश दिए हैं ।
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भीख मांगने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबन्ध अवहेलना पर होगी कार्रवाही
बैठक में मेले के दौरान आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां की सेवाएं भी मेले के दौरान ली जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान भान बेचने तथा भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, अवहेलना पर एसएचओ को कार्रवाही के निर्देश दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त मेले के दौरान तलाई क्षेत्र में स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों सहित सरायों में ढोल व स्पीकरों के प्रयोग तथा बाजार में रेहड़ी व फड़ी लगाने पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।