THE NEWS WARRIOR
6/12/2022
सोलन:
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के बहुचर्चित बद्दी में बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सुरक्षित फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपी आकाश को सुनाई गई सजा-ए-मौत की पुष्टि पर हाईकोर्ट आगामी दिनों में सुनवाई करेगा।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनाई गई सजा
न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दोषी आकाश की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट सोलन द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
पहले अपहरण, फिर दुष्कर्म, फिर गला घोंटकर की हत्या
वर्ष 2017 में प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में 7 वर्षीय मासूम बच्ची की अपहरण के बाद रेप करके गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच में पता चला था कि दरिंदगी की हदें पार करते हुए बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का टुकड़ा भी डाला गया था।
IPC की धारा-302, 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत सुनाई गई सजा
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के रहने वाले आकाश को सोलन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चल रहा था। इस जघन्य अपराध को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर नेचर का केस करार दिया था।
अदालत में दोषी को IPC की धारा-302, 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत सजा सुनाई