THE NEWS WARRIOR
16 /12 /2022
सभी पक्षकारों को 2 हफ्ते के अंदर उत्तर, प्रति उत्तर की कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए
हिमाचल
हिमाचल में JBT भर्ती मामले में बिना जेबीटी TET के बीएड धारकों को कंसीडर न करने से जुड़े मामले पर सुनवाई 2 जनवरी के लिए टल गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद सभी पक्षकारों को 2 हफ्ते के अंदर उत्तर, प्रति उत्तर की कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए।
617 JBT शिक्षकों के पदों पर भर्ती हुई
मामले के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 617 जेबीटी शिक्षकों के पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इनका परिणाम भी घोषित कर दिया गया। पूरी परीक्षा में 617 पदों के खिलाफ 613 शिक्षक ही शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले पाए गए। 1135 बीएड डिग्री धारकों को इन पदों के खिलाफ इसलिए कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि इनके पास JBT टेट नहीं था।
JBT टेट पास होना जरूरी
कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर और शिक्षा विभाग के अनुसार, नियमों के तहत JBT पदों के लिए JBT टेट पास होना जरूरी था। प्रार्थियों का कहना है कि उन्हें JBT टेट में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि उनके पास JBT टेट पास सर्टिफिकेट नहीं था।
पात्र बनाए गए बीएड धारक भी
प्रार्थियों का यह भी कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार बीएड धारकों को इन पदों के लिए कंसीडर नहीं किया गया। क्योंकि कोर्ट ने NCTE की अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्री धारक भी JBT भर्ती के लिए पात्र बनाए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह भर्ती हाईकोर्ट में विचाराधीन पुनर्विचार याचिका और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।
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