असहाय गुरुदेव व मधु को जय राम सरकार ने दिया ‘सहारा’, जीवन में दिखी उम्मीद की नई किरण

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असहाय गुरुदेव व मधु को जय राम सरकार ने दिया ‘सहारा’, जीवन में दिखी उम्मीद की नई किरण

  • मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार, जिन्होंने चलाई सहारा जैसी योजना, बोले लाभार्थी
  • जिला ऊना में 926 व्यक्तियों को सहारा योजना के तहत दी 3.50 करोड़ की आर्थिक सहायता

ऊनाः बीमार व असहाय व्यक्तियों को जय राम सरकार का दिया सहारा जीवन में उम्मीद की नई किरण दिखा रहा है। प्रदेश सरकार की सहारा योजना जिला ऊना के ऐसे अनेकों परिवारों के लिए वरदान बन रही है।

सहारा योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से प्रति माह तीन हजार रुपए की पेंशन प्राप्त कर रहे बसोली निवासी गुरुदेव कहते हैं “वर्ष 2016 में पैरालिसिस के चलते मैं चलने-फिरने में भी असमर्थ हो गया था हो और छोटी सी दुकान से घर व इलाज का खर्च चलाना मुश्किल लग रहा था। एक साल पहले प्रदेश सरकार की सहारा योजना के बारे में पता चला तो इसके बारे में जानकारी एकत्र पर पंजीकरण करा लिया। पहले प्रदेश सरकार दो हजार रुपए की सहायता देती थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन हजार कर दिया गया है। मैं मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभारी हूं, जिन्हें मुझ जैसे बीमार व्यक्तियों को जीवन जीने का सहारा दिया।”

हिमाचल प्रदेश सरकार की सहारा योजना के अंतर्गत कैंसर, पार्किंसन, पैरालिसिस, मस्क्यूलर डाइस्ट्रॉफी, हेमोफिलिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को तीन हजार रूपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस आर्थिक सहायता से जहां उन्हें अपना इलाज कराने में सुविधा होती है, वहीं उनमें एक नया आत्मविश्वास भी जागृत होता है।

सहारा योजना की एक अन्य लाभार्थी जलग्रां निवासी मधु ब्रैस्ट कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा है। कीमोथेरेपी व दवाओं का खर्च के साथ-साथ घर चलाने की मुश्किलों से परेशान मधु को तीन हजार रुपए की आर्थिक सहायता राहत प्रदान करती है। मधु कहती हैं “हिमाचल सरकार की सहारा योजना के तहत मुझे प्रति माह तीन हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता राशि पेंशन के रूप मिलते हैं, जिससे परिवार घर चलाने में सक्षम हुआ हैं। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार।”

सहारा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर सकता है। बीमार व्यक्ति के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, संबंधित बीमारियों की जांच रिपोर्ट, मूल निवासी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज होना आवश्यक है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं तथा परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपए से कम होनी चाहिए।

तीन हजार रुपए पेंशन देती है सरकार

छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि सहारा योजना प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति को प्रति माह तीन हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि असहाय व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। उन्होंने कहा कि नवंबर 2021 तक जिला ऊना में 926 पात्र व्यक्ति सहारा योजना का लाभ ले रहे हैं तथा इन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश सरकार ने 3.50 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है, इसलिए वह गरीब के दर्द और तंगहाली की मजबूरियों से भली-भांति परिचित हैं। गरीब, असहाय व मजबूर व्यक्ति को राहत मिले, इसके लिए सहारा योजना शुरू की गई है। सत्ती ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो पात्रता की शर्तों को पूरा करता हो, वह स्वास्थ्य विभाग के नजदीकी कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।

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