अब हार्न बजाने पर पड़ सकता हैं हजारों का जुर्माना, मोटर व्हीकल एक्ट के नियम जानने के लिए पढ़े खबर

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06/06/2022

प्रेशर हार्न का उपयोग करने पर पड़ सकता हैं हजारों का जुर्माना

 डेंजरस ड्राइविंग भारत में वाहन चालकों द्वारा की जाने वाली सबसे आम ट्रैफिक गलतियों में से एक

Traffic rules:-

सड़क हादसों पर रोक लगानेके लिए  ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं, वहीं कुछ ऐसे नियम भी हैं, जिसको अगर किसी ने नजर अंदाज किया तो कम से कम 10 हजार रुपये से अधिक के चालान कटने की गुंजाईश हो जाती है। सड़क सुरक्षा बढ़ाने और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए कड़े ट्रैफ़िक नियम बनाए गए है। इन नियमों के उल्लंघन पर भारी दंड इस लिए लगाए जाते हैं ताकि चालक सड़क पर गलती करने से बचें।

हार्न बजाने पर कटेगा हजारों का चालान

संसोधित यातायात नियम के अनुसार अगर कोई ड्राइवर सड़क पर प्रेशर हार्न का उपयोग करते पाया जाता है तो उसको 10 हजार रुपये का चालान भरना पड़ेगा, वहीं अगर नो हार्न जोन पर कोई व्यक्ति हार्न बजाते पकड़ा जाता है तो उसे 2 हजार रुपये का चालान भरना पड़ेगा।

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डेंजरस ड्राइविंग

डेंजरस ड्राइविंग भारत में वाहन चालकों द्वारा की जाने वाली सबसे आम ट्रैफिक गलतियों में से एक है। डेंजरस ड्राइविंग की समस्या पर अंकुश लगाने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए इसके विरुद्ध सख़्त नियम बनाए गए हैं। जिनका उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना लगाती है। डेंजरस ड्राइविंग पर छह महीने से एक साल तक की कैद या एक हजार से पांच हजार रुपये का जुर्माना है। इतना भारी जुर्माना लोगों को डेंजरस ड्राइविंग करने से पहले दो बार सोचने पर मजबूर कर देता है।

ओवर स्पीडिंग पर भारी जुर्माना

ओवर स्पीडिंग भारतीय सड़कों पर दुर्घटना के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके विरुद्ध भी कठोर यातायात नियम बनाए गए हैं जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। इनका पालन करवाने के लिए सड़कों पर कई गति परीक्षण कैमरों को लगाया गया है, जिससे तेज गति से चलने वाले वाहनों की पहचान की जा सके। एक हल्के मोटर वाहन चालक को तेज गति से पकड़े जाने पर एक हजार से दो हजार तक के जुर्माने का भुगतान करना पड़ता है। मध्यम यात्री या मालवाहक वाहनों के चालकों के लिए यह जुर्माना दो हजार से चालीस हजार रुपये है।

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अब हेलमेट पहने होने पर भी कटेगा 2000 का चालान

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते हुए अगर आपको हेलमेट की स्ट्रिप नही बंधी है तो नियम 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट (बिना बीआईएस वाला) पहना है तो 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में हेलमेट पहने होने के बावजूद नए नियमों का पालन ना करने के कारण आपको 2000 रुपए का चालान भुगतना पड़ सकता है।

 

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