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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 के अंतर्गत मक्का व धान की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई
कृषि उप-निदेशक डाॅ0 के.एस. पटियाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार वैन रवाना
THE NEWS WARRIOR
21 जून बिलासपुर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 के प्रचार व प्रसार के लिए एग्रीकल्चर इन्सुरेंस कंपनी व कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है जिसके अंतर्गत प्रचार वैन गाँव में जा कर इस योजना का किसानों में प्रचार करेगी। इस वैन को कृषि उप-निदेशक डाॅ0 के.एस. पटियाल ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 के अंतर्गत मक्का व धान की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। उन्होंने बताया कि मक्का प्रीमियम 10 प्रतिशत (कुल राशि 3 हजार रुपये प्रति है) व धान प्रीमियम 5 प्रतिशत (कुल राशि 1500 रुपये प्रति है) निर्धारित की गई है। जिसमें किसान द्वारा 2 प्रतिशत (600 रुपये प्रति हैक्टेयर/48 रू0 प्रति बीघा) वहन की जाएगी तथा शेष राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप दी जाएगी।। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के लिए योजना के अंतर्गत दी एग्रीकल्चर इन्सुरेंस कंपनी अधिकृत की गयी है।
उन्होंने गैर ऋणी किसानों से अनुरोध किया कि वह अपने राजस्व पत्रों व फसल बिजाई प्रमाण पत्र सहित जो कि पटवारी द्वारा सत्यापित हो अपने नजदीकी लोकमित्र केन्द्र पर जा कर समय अवधि के अंदर गेहूं की फसल का बीमा करवा लें ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले नुक्सान की भरपाई हो सके।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंर्तगत गेहूं फसल के अंतर्गत बाधित बुआई/रोपण जोखिम बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण क्रिया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा, खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक) गैर बाधित जोखिमों तथा सुखे, लंबी शुष्क कृमि व रोग, बाढ़, जल भराव, यह बीमा आच्छादन ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिए चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है
जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ा जाता है तथा अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि-भूमि को प्रभावित करने वाली ओला वृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान/क्षति आदि जोखिमों पर फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी।
उन्होने जिला के किसानों से आग्रह किया है कि गेहूं की फसल का बीमा करवाने के लिए हल्का पटवारी से अपनी जमीन की जमाबन्दी नक्ल व फसल प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त, इसे अपनी लोकमिंत्र केन्द्र में ले जाकर प्रपत्र भरकर जमा करवाएं तथा प्रीमियम की रसीद भी प्राप्त कर लें।
उन्होंने बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वह कृषि विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों में जाकर किसानों को फसल बीमा की योजना के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों को बीमा के अंर्तगत लाने में सहायता प्रदान करें।
उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया कि फसल बीमा योजना से सम्बन्धित जानकारी, शंका व समाधान कें लिए एग्रीकल्चर इन्सुरेंस कंपनी बिलासपुर के शाखा प्रबंधक मो0न0 9857075081 से सम्पर्क कर सकते हैं।
इस अवसर पर कृषि विभाग व एग्रीकल्चर इन्सुरेंस कंपनी के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर कृषि विभाग व एग्रीकल्चर इन्सुरेंस कंपनी के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।