सलूणी में आगामी आदेश तक लागू रहेगी धारा-144

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23 जून 2023

चम्बा : ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सलूणी के तहत 15 जून को जारी आदेश की निरंतरता में धारा 144 के प्रावधानों को आगामी आदेशों तक जारी रखने के आदेश दिए हैं ।

अगले आदेश तक धारा 144

ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अगले आदेश तक धारा 144 पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने और जान-माल की सुरक्षा को लेकर सूचित किए जाने पर उपमंडल सलूणी में प्रावधान लागू रहेंगे।

 

मनोहर हत्याकांड के बाद लागू है धारा 144

बता दें मनोहर हत्याकांड के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपियों के दो घरों को आग के हवाले कर दिया था जिसको देखते हुए जिला के सलूनी में धारा 144 लागू कर दो गई थी ताकि किसी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे और कोई अप्रिय घटना न घटे ।

 

 

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