सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट ड्राफ्ट प्लान के तहत निर्माण पर लगाई रोक,यह है वजह

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9 मई 2023

शिमला : शिमला डेवलपमेंट ड्राफ्ट प्लान के तहत हो रहे निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने ड्राफ्ट प्लान पर दर्ज आपत्तियों को निपटाने के बाद प्लान को अंतिम रूप देने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्लान के राजपत्र में प्रकाशित होने से एक महीने तक इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए । ड्राफ्ट प्लान के तहत हो रहे निमार्ण को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के ध्यान में लाने की स्वतंत्रता दी है।

 

इस कारण नहीं दिया गया ड्राफ्ट प्लान को अंतिम रूप

अदालत ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिए हैं कि अवैध निर्माण को चुनौती देने वाली याचिकाओं का जल्द निपटारा किया जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशाें के कारण शिमला डेवलपमेंट ड्राफ्ट प्लान को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। उन्होंने बताया कि वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सरकार ने विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर यह प्लान 8 फरवरी 2022 को बनाया  था।

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शिमला डेवलपमेंट प्लान को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया अवैध करार

11 फरवरी 2022 को इस बारे में आम जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे। जिसमें 30 दिन में लोगों द्वारा 97 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए। 16 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार ने वर्ष 2041 तक 22,450 हेक्टेयर भूमि के लिए इस ड्राफ्ट प्लान को बनाया था। सरकार की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ड्राफ्ट प्लान पर दर्ज आपत्तियों का निपटारा कर इसे अंतिम रूप दिया जाए। शिमला डेवलपमेंट प्लान को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैध करार दिया था।

यह है शिमला डेवलपमेंट प्लान

एनजीटी ने साल 2017 में शिमला शहर के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर रोक लगा दी थी। शहर और प्लानिंग एरिया में केवल ढाई मंजिल भवन निर्माण की छूट थी। सरकार ने टीसीपी विभाग से नया डेवलपमेंट प्लान बनवाया था । इसमें शहर के कोर और ग्रीन एरिया में पाबंदी हटाने का प्रावधान था। प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिला भवन निर्माण की शर्त भी हटाने का फैसला लिया था। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई थी ।  विधि विभाग इसकी अधिसूचना जारी करने वाला था कि इससे पहले ही एनजीटी ने प्लान पर रोक लगा दी और इस प्लान को अवैध करार दे दिया ।

 

लंबित स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला में बड़ी परियोजनाओं के निर्माण न होने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला को इस पर ताजा रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं । मामले की सुनवाई 25 मई होगी ।

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शहर में इन परियोजनाओं का काम है लटका

नमिता मनिकटाला ने अपनी याचिका में कहा है शिमला शहर में लंबित वन मंजूरी के कारण छह बड़ी परियोजनाओं  लक्कड़ बाजार में लिफ्ट और एस्केलेटर, जाखू मंदिर के लिए एस्केलेटर, संजौली से आईजीएमसी तक स्मार्ट पथ, खलीनी में वेंडिंग जोन, कृष्णा नगर के कंबमीयर नाले का जीर्णोंधार और ढली क्षेत्र को चौड़ा करने का कार्य लटका हुआ है । दायर याचिका में उन्होंने  कहा है कि यह परियोजनाएं शिमला शहर के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनका निर्माण हो जाने से शहर के लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। शिमला शहर में ट्रैफिक जैसी बड़ी समस्या सुलझ जाएगी । यह परियोजनाएँ शहर के लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

नगर निगम नहीं दायर की ताजा रिपोर्ट

याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग सहित प्रदेश के मुख्य सचिव, नगर निगम शिमला और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मिशन के निदेशक को प्रतिवादी बनाया है। इस मामले को लेकर अदालत में बताया गया कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका 22 जून 2021 को प्रकाशित खबर के आधार पर दायर की थी। अदालत को बताया कि उसके बाद अब इस मामले पर सुनवाई हो रही है, जबकि नगर निगम ने इस मामले में ताजा रिपोर्ट दायर नहीं की है।

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