प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर्स 31 मार्च तक जमा करा सकेंगे टैक्स, नहीं कराया तो होंगे सीज 

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The news warrior

13 मार्च 2023

सोलन : हिमाचल प्रदेश के ट्रक संचालकों  को सरकार ने गुड्स टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित की  है । गुड्स टैक्स जमा न होने के चलते वाहनों की पासिंग व फ़िटनेस पूरी तरह रूक गई  है । जिन ट्रक संचालकों ने लंबे समय से गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाया है, यह उनके लिए अंतिम मौक़ा है। अगर इसके बाद भी टैक्स नहीं भरते हैं तो ट्रकों को ब्लैक लिस्ट व सीज किया जा सकता है। उसके बाद ट्रक की पासिंग और फिटनेस का कार्य नहीं होगा।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल में अब ईमेल पर आएंगे बिजली के बिल, बोर्ड ने शुरू की सुविधा

 

25 फीसदी ट्रक संचालकों ने जमा नहीं करवाया है गुड्स टैक्स

BBN में 10,000 से अधिक ट्रक हैं। इनमें से 25 फीसदी ट्रक संचालकों ने अपना गुड्स टैक्स इसलिए जमा नहीं करवाया है कि उन पर पैनल्टी टैक्स से भी ज्यादा लग गई है और माफ करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से पैनल्टी को माफ़ नहीं किया जा रहा है।

 

ब्लैक लिस्ट होंगे ट्रक ऑपरेटर्स

अधीक्षक RTO कार्यालय नालागढ़ मदन चौहान का कहना है कि दिसंबर 2022 तक पुराने टैक्स को आबकारी एवं कराधान विभाग में ही जमा कराना था, लेकिन पैनल्टी अधिक होने के कारण कई संचालकों ने टैक्स जमा नहीं करवाया है। सरकार ने इसके लिए 31 मार्च का समय दिया है। अगर इसके बाद भी जमा नहीं होता है तो उनके ट्रकों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।

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