7 मई से 17 मई तक जिला में कोरोना कफ्र्यू – रोहित जम्वाल
2 बजे तक ही खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें
THE NEWS WARRIOR
BILASPUR 6 मई
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत जिला बिलासपुर में क्या खुलेगा और क्या बंद होगा उपायुक्त रोहित जम्वाल ने जानकारी देेते हुए बताया कि 7 मई प्रातः 6 बजे से 17 मई प्रातः 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों एकत्रित नहीं होंगे।
इस अवधि के दौरान जो व्यक्ति कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हो या कोरोना का टैस्ट करने के जा रहे हो उन्हें परीक्षण केन्द्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।
यह रहेंगे बंद
* सरकारी और निजी कार्यालय/प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़गे।
*सभी शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि अब 31 मई तक बंद रहेंगे।
* सभी सिनेमा हाॅल, माॅल, मार्केट काॅम्प्लेक्स, बाजार, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और आॅडिटोरियम इत्यादि बंद रहेंगे।
* शराब की दुकानें, अहाता, बार आदि बंद रहेंगे।
यह रहेंगे खुले
*सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जनऔषधि केन्द्र और मेडिकल उपमरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें, चिकित्सा प्रयोगशालाएं और संग्रह केन्द्र, फार्मास्युटिकल इत्यादि खुली रहेंगी।
*बैंक शाखाओं और एटीएम, बैंकिग कार्यों के लिए आईटी विक्रेता, बैकिंग संवाददाता (बीसीएस), एटीएम संचालन ओर नकदी प्रबंधन एजेंसियां, बीमा कम्पनी, नाॅन-बैकिंग फाइनेंशियल इंस्टीटयूशंस (एनबीएफसी) जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी (एचएफसी) और माइक्रो इंस्टीटयूशंस (एनबीएफसी-एमएफआईएस), सहकारी साख समितियां इत्यादि खुली रहेंगी।
उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप, पोस्टल सर्विस, विद्युत, पेयजल, डीटीएच, इंटरनेट सर्विस से जुड़े लोगों की आवाजाही जारी रहेगी और पूर्व की भांति खुले रहेंगे।
*डैली निड्स की वस्तुएं जैसे दूध, अंडा, दही, सब्जियां, ग्रोसरी इत्यादि की सभी दुकाने 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त होटल, ढाबा, रेस्ट्रोरेंट खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि होम डिलीवरी फूड और ग्रोसरी आइटम की खुली रहेगी। प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया की आवाजाही भी स्वतंत्र रहेगी।
*ट्रांसपोटेशन 50 प्रतिशत से चलेगी। कृषि, पशु, बागवानी से सम्बन्धित दुकाने खुली रहेंगी। ओद्योगिक इकाईयां कोविड-19 के दिशा निर्देशों अनुपालना सहित खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि सरकारी, गैर सरकारी, नरेगा के तहत सभी निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के मुख्य कार्यालय सीआरपीएफ, डिफेंस, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, फूड काॅर्पोरेशन आॅफ इंडिया खुले रहेंगे।
राज्य सरकार के मुख्य कार्यालय पुलिस, होम गार्ड, नगर परिषद, विद्युत, जल शक्ति इत्यादि खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन की लोगों से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगे। वन विभाग भी अपनी आवश्यकता अनुसार स्टाॅफ को बुला सकता है।
बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को कोविड ई-पास पर पंजीकरण करवाना होगा जिसकी सूचना देनी होगी।
उन्होंने लोगों से अपील कि कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहने, उचित सामाजिक दूरी बनाकर रखे, बार-बार हाथ धोएं तथा अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले।