पढ़ें माल रोड सहित शिमला शहर में इन जगहों पर क्यों लगा प्रतिबंध ?
THE NEWS WARRIOR
शिमला, 01 फरवरी
माल रोड सहित शिमला शहर के कुछ क्षेत्रों में आज यानि 1 फ़रवरी से अगले दो महीनों तक रैलियों, जुलूस, नारेबाजी करने और हथियार साथ लेकर चलने पर सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला दंडाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि यह आदेश माल रोड सहित छोटा शिमला से कनेडी हाउस व रिज मैदान, रेन्डेव्युज रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा में 150 मीटर के दायरे में,
स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला कुसुम्पटी संपर्क मार्ग, छोटा शिमला चैक से राजभवन से ओकओवर मार्ग, छोटा शिमला गुरूद्वारा से सटा हुआ सीढ़ियां तथा पैदल पथ कुसुम्पटी रोड तक, कार्ट रोड सम्पर्क मार्ग से मजीठा हाउस, एजी आॅफिस से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान तथा उपायुक्त कार्यालय के समीप पुलिस गुमटी से लोअर बाजार क्षेत्र के 150 मीटर के दायरे में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
उन्होंने बताया कि यह आदेश ड्यूटी के दौरान पुलिस, पैरा मिलिट्री एवं सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश 2 महीनों तक लागू होंगे तथा इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आज बताया कि शहर में सुरक्षा की दृष्टि से प्रवासी मजदूरों/रेहड़ी-फड़ी वाले को स्थानीय थाना प्रभारी से अपनी पहचान का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा तथा ठेकेदारों के पास कार्य कर रहे प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण का दायित्व उनके ऊपर होगा।
उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर धारा 188 आईपीसी के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जिला के समस्त उपमण्डलाधिकारियों से आह्वान किया कि वे इन आदेशों के बारे में अपने संबंधित क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करें।
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