राष्ट्रीय शिक्षा नीति: महत्त्व व चुनौतियाँ

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पढ़ों, लिखा है दीवारों पर मेहनतकश का नारा
पढ़ों, पोस्टर क्या कहता है, वो भी दोस्त तुम्हारा
पढ़ों, अगर अंध विश्वासों से पाना है छुटकारा
पढ़ों, किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा

‘सफदर’ हाशमी का यह मशहूर गीत न केवल जीवन में शिक्षा की आवश्यकता बल्कि उसके महत्त्व को भी रेखांकित करता है। जीवन में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है।21 वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने के उद्देश्य से नई नीति में गरीब साक्षरता और संख्या से जुड़े परिणामों की सुध ली गई है। जिसमें प्राथमिक विद्यालयों, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में छोड़ने के स्तर में कमी और गोद लेना उच्च शिक्षा प्रणाली में बहु-विषयक दृष्टिकोण है। इसके अलावा, यह नीति बचपन की देखभाल, पुनर्गठन पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र; आकलन और परीक्षा में सुधार, और शिक्षक प्रशिक्षण और व्यापक में निवेश तथा उनके मूल्यांकन को आधार बनाना हैं। हालांकि एनईपी 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक समग्र परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, इसकी सफलता इच्छाशक्ति और उस तरीके पर निर्भर करती है जिसमें इसे लागू किया जाएगा। इनईपी में बहुत कुछ है जो वांछनीय और जो रोजमर्रा के अनुभव से हटा दिया गया है, 2004 में, जब बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (या आरटीई अधिनियम) का मसौदा चर्चा में था, इसमें एक प्रावधान शामिल किया गया था कि शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा ताकि उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कोई प्रोत्साहन न मिले, असाधारण परिस्थितियों में छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की आवश्यकता को कम करना। जब मसौदा विधेयक राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था, तब तत्कालीन 28 राज्यों में से 25 ने लिखा था कि राज्य के कर्मचारियों को स्थानांतरित करना उनका विशेषाधिकार था और किसी केंद्रीय कानून को नहीं लेना चाहिए, जो मसौदा की दृष्टि से समिति और राजनीतिक वास्तविकता के बीच की खाई को दिखाता है।

भारत में शिक्षा के भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में, एनईपी 2020 ने स्पष्ट रूप से स्कूल के क्षेत्र में महसूस किए गए कुछ अंतराल को भरने का प्रयास किया है। प्रीस्कूल और सेकेंडरी स्तर पर केवल ग्रेड 1-8 तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का विस्तार स्वागत और अतिदेय है; अभी तक कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसा करने की लागत कैसे पूरी होगी। 1993 में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीकृष्णन मामले में आदेश दिया कि 14 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार था, फिर भी जब आरटीई अधिनियम अंतत: पारित किया गया तो उसमें केवल 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल थे। क्योंकि देश पूर्वस्कूली की लागत वहन नहीं कर सका। पूर्वस्कूली और माध्यमिक शिक्षा दोनों के लिए अनिवार्य शिक्षा का विस्तार एक बहुत बड़े दिल वाले वित्त मंत्री तथा शिक्षा नीति और मंत्रालय की आवश्यकता होगी।

हालाँकि, प्रीस्कूल और फाउंडेशनल लर्निंग पर जोर दिया जाता है, जो कि सरकार के अपने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) और प्रथम के वार्षिक वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट (ASER) द्वारा चित्रित विद्यालयों में अशिक्षा की भयावह तस्वीर है। सच्चाई यह है कि कक्षा 2 से पहले बुनियादी पढ़ना, लिखना और संख्यात्मक कौशल का निर्माण करना आवश्यक है, जिसमें विफल रहने पर एक छात्र तेजी से जटिल विषयों को रखने के लिए संघर्ष करेगा, और शायद पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। कक्षा 1 से पहले एक रिसेप्शन क्लास शुरू करने का सुझाव और कुछ ऐसा है जो शिक्षाविदों ने लंबे समय से मांग की थी। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लघु प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्वयंसेवकों के उपयोग के लिए व्यावसायिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुझाव यहां दिए गए उद्देश्यों के साथ लगते हैं, जो सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) में ‘पैरा’ शिक्षकों के अधिक आलोचनात्मक उपयोग को नुकसान पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रत्येक-एक-शिक्षण- एक दृष्टिकोण, हमारे पास पिछले कुछ दशकों में इस तरह की सोची-समझी रणनीतियों को लागू करने में राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले छोटे-छोटे अनुभवों का पर्याप्त अनुभव है, और यह एक पुनरावृत्ति का गवाह होगा।

करीब तीन दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी। विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को तैयार करने के लिये विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी थी। जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव माँगे गए थे। प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिये ‘एजेंडा 2030’ के अनुकूल है । और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। औपचारिक वर्षों के महत्व को पहचानना एंव 5 + 3 + 3 + 4 मॉडल को अपनाना ,स्कूली शिक्षा 3 साल की उम्र से शुरू होती है, नीति सूत्र की प्रधानता को पहचानती है।बच्चे के भविष्य को आकार देने में 3 से 8 साल की उम्र में सिलोस मानसिकता से प्रस्थान में बच्चो का स्कूली शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू नीति कला, वाणिज्य और विज्ञान की उच्च धाराओं के सख्त विभाजन को तोड़ती है।
भारत में छह वर्ष से कम आयु के अनुमानित 160 मिलियन बच्चे हैं जिन्हें पूर्वस्कूली शिक्षा की आवश्यकता है। हालांकि शिक्षा के अन्य चरणों के विपरीत, निजी क्षेत्र द्वारा बड़े पैमाने पर प्रावधान के साथ पूर्व-प्राथमिक चरण को बड़े पैमाने पर अनियमित किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम 1.35 मिलियन आंगनवाड़ी केंद्रों के कामकाज का समर्थन करता है, जो 3-6 वर्ष के आयु वर्ग में 34.9 मिलियन बच्चों को पूर्वस्कूली शिक्षा प्रदान करते हैं। देश में निजी प्रीस्कूलों की कुल संख्या के बारे में कोई विश्वसनीय डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस तरह की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनौपचारिक अनुमानों का दावा है कि यह क्षेत्र लगभग उतना ही बड़ा है, मगर सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में बड़ा नहीं है। बचपन की शिक्षा के प्रावधान पर नीतिगत स्थानों पर जोर देते हुए, निजी क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका और इसके विनियमन की आवश्यकता के बारे में इसकी चुप्पी आश्चर्यजनक है।

वास्तव में, एक सुसंगत शैली में स्कूली शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका को संबोधित करने में नीति की विफलता – परोपकार के बारे में मौजूदा ट्रॉप्स को दोहराने से अलग – कुछ निराशाजनक है। उपलब्ध डेटा इंगित करता है कि लगभग 45 प्रतिशत स्कूली छात्र किसी न किसी रूप में निजी स्कूल में दाखिला लेते हैं। और यह अनुपात हर साल बढ़ता है; माध्यमिक स्तर पर, सभी स्कूलों के लगभग दो- तिहाई निजी प्रबंधन के अधीन हैं। यह अतीत के साथ टूटने और वास्तविकता को मान्यता देने के लिए निजी प्रावधान के लिए एक विनियमित निवेश ढांचे को पेश करने का अवसर हो सकता है कि ऐसे स्कूल यहां रहने के लिए हैं, लेकिन यह यथास्थिति के पक्ष में दरकिनार कर दिया गया है।
कुछ विवाद पैदा करने वाले प्रावधान को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नीति की सिफारिश की गई है, और यदि संभव हो तो, कक्षा 8 तक के ऊपर की गतिशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त करने वालों ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि यह पहले से ही है आरटीई अधिनियम के तहत एक कानूनी प्रावधान है जिसमें पूरी दुनिया में, शिक्षाविद इस बात पर एकमत हैं कि शुरुआती वर्षों में मातृभाषा में पढ़ाना, आसान सीखने, बेहतर समझ और बेहतर शिक्षण कौशल को बढ़ावा देता है, इसलिए मूलभूत शिक्षा पर जोर देने के साथ संयोजन के रूप में यह सिफारिश विशेष रूप से नीति नोटों के बाद से वांछनीय है। यह अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं के शिक्षण के लिए हाथ से आगे बढ़ना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चिंता हालांकि, ऐसे बहुभाषी शिक्षण के साथ-साथ प्रस्तावित कई अन्य उपायों को संभालने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता मानी जायेगी।
नीति इनपुट्स की तुलना में परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और वैकल्पिक स्कूलों को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव करके आरटीई अधिनियम के पूर्ण रोलबैक के पास है; इससे पहले ग्रेड 8 स्तर पर परीक्षाओं को समाप्त करने और नो-डिटेंशन पॉलिसी को पहले ही रद्द कर दिया गया था। अधिनियम द्वारा वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम अवसंरचना की कमजोरता कम लागत वाले बजट स्कूलों के संचालकों के लिए एक स्वर्ग-निर्मित वरदान होगी, लेकिन इसके लिए मजबूत उपायों के साथ-साथ परिकल्पित परिणामों की उपलब्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। ऐसे उपायों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप केवल छात्रों के एक बड़े हिस्से को न्यूनतम सीखने के माहौल और वास्तविक सीखने से वंचित किया जाएगा।

अब तक एक शासन के दृष्टिकोण से सबसे उल्लेखनीय प्रस्ताव शिक्षा के नियामक और प्रदाता की भूमिकाओं को अलग करने के लिए नीति का महत्वपूर्ण सुझाव है। इस नए वितरण में, राज्य का शिक्षा विभाग केवल उस ढांचे को प्रदान करने और उसकी देखरेख करने के लिए ज़िम्मेदार होगा, जिसके तहत स्कूली शिक्षा दी जाती है, जबकि डिलीवरी की वास्तविक ज़िम्मेदारी शिक्षा निदेशालय के पास होगी। सेल्फ-रिपोर्टिंग के प्रावधानों के साथ संयुक्त रूप से, यह संभावित रूप से आज मौजूद भारी-भरकम ओवरसाइट के स्थान पर एक हल्का स्पर्श नियामक तंत्र पेश कर सकता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। आज भारतीय व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आश्यकता थी। जाहिर है इसने प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं को हल किया। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है, विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महँगी होने की संभावना है। परिणामस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। शिक्षकों का पलायन: विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्ष शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं।शिक्षा का संस्कृतिकरण ‘त्रि-भाषा’ सूत्र से शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास भी एक अच्छी पहल है। हालाकि वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ हैं।

अंत में, विषयों की पसंद में अधिक लचीलेपन की शुरुआत और कला और विज्ञान, पाठ्यक्रम, सह-पाठयक्रम और पाठ्येतर, और खेल और व्यावसायिक शिल्प के बीच की बाधाओं को दूर करने से छात्रों को अपनी गति से अध्ययन करने और प्रगति करने में सक्षम बनाया जाएगा। यह सर्वविदित है कि किसी भी वर्ग में, शीर्ष दस प्रतिशत छात्र अक्सर दो या तीन ग्रेड के स्तर से आगे होते हैं। विकसित देशों में, उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में, कक्षा 9 या 10 में एक छात्र कक्षा 11 गणित या विज्ञान कर सकता है, यदि उन्हें तैयार माना जाता है। भारत में एक समान प्रणाली, एक ही समय में इतिहास और भौतिकी का अध्ययन करने की क्षमता के साथ, हमारे बच्चों के सीखने के तरीके को बदलने की क्षमता होगी। हालांकि यह अनुत्तरित कुछ सवालों को छोड़ देता है, इनईपी 2020 भविष्य के लिए एक उत्साहजनक उम्मीद की दृष्टि देता है। अगर लगातार सरकारें इसे क्रियान्वित कर सकती हैं। हालाँकि, इसके लिए वास्तव में राष्ट्रीय दृष्टि एक होना चाहिए। शिक्षा के नए ढांचे को मजबूती देने के लिए उचित होगा कि इस पर संसद द्वारा चर्चा की जाए। और इसे इस तरह अपनाया जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसने इसे समय की कसौटी पर कसने की अनुमति दी। संसदीय स्वीकृति के बिना, ऐसी कोई भी नीति एक कार्यकारी निर्णय है जो भविष्य की सरकार द्वारा मनमाने ढंग से पलट जाने के जोखिम को चलाता है !

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