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31/05/2022
अधिसूचना हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई एक्ट 1986 के प्रावधानों के तहत जारी
हिमाचल दिवस के मौके पर सीएम ने की थी घोषणा
शिमला:-
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब पानी का बिल नहीं आएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को अब पानी के बिल से छूट मिल गई है। जल शक्ति द्वारा विभाग सचिव स्तर पर इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग के सचिव विकास लाबरू ने ये अधिसूचना हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई एक्ट 1986 के प्रावधानों के तहत जारी की है। खास बात यह है कि इस व्यवस्था को पहली मई 2022 से लागू कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बढ़ती महंगाई में कुछ राहत मिलेगी।
हिमाचल दिवस के मौके पर 15 अप्रैल को सीएम जयराम ठाकुर ने महिलाओं के बस किराए में 50 प्रतिशत छूट के अलावा बिजली व पानी को नि:शुल्क देने की घोषणा की थी।
प्रतिदिन 55 लीटर पानी मुहैया कर रहा जल शक्ति विभाग
आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल से जल शक्ति विभाग को वर्ष में 28 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, जिसे अब राज्य सरकार खुद वहन करेगी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग प्रति सदस्य प्रतिदिन 55 लीटर पानी मुहैया कर रहा है। दूसरी तरफ जल शक्ति विभाग केंद्र सरकार के हर घर को नल से जल योजना पर भी तेजी से काम कर रहा है।
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