नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशी खर्च सकेंगे इतनी ही राशि, व्यय पर्यवेक्षक रखेंगे नजर

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The news warrior

6 अप्रैल 2023

शिमला : नगर निगम शिमला चुनाव के दौरान प्रत्याशी एक लाख रुपये तक की राशि प्रचार के लिए खर्च कर सकेंगे। अगर कोई प्रत्याशी इससे अधिक की राशि खर्च करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी । राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम चुनावों को लेकर की बैठक में  जिला निर्वाचन अधिकारी/उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि व्यय प्रेक्षकों द्वारा प्रचार व्यय की निगरानी की जाएगी। 13, 17 और 18 अप्रैल 2023 को विभिन्न दलों के प्रत्याशी और आजाद उम्मीदवार नामांकन भर सकते हैं।

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21 अप्रैल को ले सकते हैं नामांकन वापस

उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल 2023 को छंटनी और 21 अप्रैल 2023 को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। वार्ड नं. 1 से 7 तक के प्रत्याशी एसडीएम शिमला (शहरी) के पास नामांकन दायर कर सकते हैं। इसी तरह 8 से 14 वार्ड के उम्मीदवार एसडीएम शिमला (ग्रामीण), 15 से लेकर 21 वार्ड तक के उम्मीदवार सहायक आयुक्त शिमला, 22 से 28 वार्ड के उम्मीदवार तहसीलदार शिमला (शहरी), 29 से 34 वार्ड के प्रत्याशी तहसीलदार शिमला (ग्रामीण) के कार्यालय में नामांकन दर्ज कर सकते हैं। उक्त अधिकारियों के कार्यालय में ही छंटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया भी होगी।

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149 मतदान केंद्रों पर होगा चुनाव

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 21 अप्रैल को नाम वापसी के तुरंत पश्चात चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों की सूची को चुनाव चिन्हों के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा। 149 मतदान केंद्रों पर शहर के मतदाता अपना प्रत्याशी चुनेंगे। इस कार्य के लिए विभिन्न अधिकारी, कर्मचारियों और पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सदस्यों, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और आम मतदाता से चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए अपील भी की।

 

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इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी, एडीएम (कानून एवं व्यवस्था) राहुल चौहान , एसी टू डीसी डॉ. पूनम बंसल, एसडीएम शिमला (शहरी) भानू गुप्ता, एसडीएम शिमला (ग्रामीण) निशांत ठाकुर, तहसीलदार शिमला शहरी (एचएल घेजटा), तहसीलदार शिमला (ग्रामीण) संजीव गुप्ता सहित कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि भी इस मौके पर उपस्थित रहे।

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