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6 अप्रैल 2023
शिमला : हिमाचल विधानसभा में गुरुवार को HP सुखाश्रय विधेयक, 2023 को सदन से मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि यह भारत का पहला एक्ट है, जिसे आज तक किसी भी राज्य ने पास नहीं किया है । यह कानून स्टेट बजट के प्रावधान से बना है । इसके लिए 101 करोड़ रुपए कोष का प्रावधान किया गया।
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आज से सरकार ही इनकी मात और पिता
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। आज से सरकार ही इनकी माता और पिता है । इस योजना से प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चे लाभान्वित होंगे। अनाथालय के अलावा घरों पर रहने वाले बच्चे भी योजना का लाभ उठा पाएंगे। 0 से 27 साल की उम्र तक सरकार ही इनकी मात और पिता होगी।
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घर बनाने के लिए सरकार करवाएगी जमीन उपलब्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार ही उसकी पूरी फीस, पाकेट मनी, हॉस्टल खर्च, शैक्षणिक टुअर पर बॉय-एयर का खर्चा देगी । कपड़ों के लिए 10 हजार रुपए और स्टार्ट-अप के लिए भी सरकार धन उपलब्ध करगाएगी। उन्होंने कहा कि 27 साल की उम्र के बाद जब अनाथ बच्चों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं होगी, तो सरकार तीन-चार बिस्वा जमीन भी उन्हें उपलब्ध करवाएगी । एक्ट बनने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार इन अनाथ बच्चों का अधिकार हो गया है।