प्रदेश के उप चुनावों में दिव्यांग मतदाताओं को हेल्पलाइन नंबर 1950 से मदद मिलेगी
शिमला 29 सितंबर।
हिमाचल प्रदेश में एक संसदीय क्षेत्र और तीन विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों में दिव्यांग मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 से हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाता ब्रेल के जरिए वोट दे सकेंगे और चलने में परेशानी महसूस करने वाले दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने और वापस जोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी।
यह जानकारी दिव्यांग मतदाताओं के लिए बाधा रहित चुनाव के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रो.अजय श्रीवास्तव और चुनाव विभाग के राज्य नोडल अधिकारी नीरज शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का उपचुनावों में पूरी तरह पालन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1950 पर पहले से फोन करके दिव्यांग और 80 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्ग मतदाता व्हीलचेयर एवं घर से मतदान केंद्र तक जाने आने के लिए वाहन व्यवस्था की मांग कर सकते हैं।
मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल में वोटर स्लिप और वोटर गाइड उपलब्ध रहेगी। वे उसे पढ़कर ईवीएम में ब्रेल के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे। इस बारे में मतदान अधिकारियों को जागरूक भी किया जाएगा ताकि दिव्यांग मतदाताओं को कोई परेशानी पेश न आए।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं और अवश्य नागरिकों की सहायता के लिए वालंटियर भी तैनात किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर मतदान केंद्रों में ऐसे रैंप की व्यवस्था की जाएगी सेक्सी व्हीलचेयर वाले एवं अन्य दिव्यांग मतदाता आसानी से जा सकें।
प्रो. अजय श्रीवास्तव ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को लाइनों में लगने की वजह मतदान में प्राथमिकता दी जाएगी। सुनने और बोलने में दिक्कत महसूस करने वाले मतदाताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मतदान केंद्रों पर एक ऐसा पोस्टर भी लगाया जाएगा जिससे कि दिव्यांग मतदाताओं को सभी सूचनाएं मिल जाएं।