घर बैठे SDM से मिलेगी फंक्शन करवाने की अनुमति ,करें इस लिंक पर अप्लाई
THE NEWS WARRIOR
31 मार्च 2021
अगर आप घर पर या घर से बाहर कोई सामाजिक / धार्मिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अब आपको अनुमति लेनी होगी I आपको कहीं जाने की जरुरत नहीं है आपको यह अनुमति घर बैठे देने का प्रबंध सरकार ने कर दिया है परन्तु उससे पहले सरकार की गाइड लाइन पढना जरुरी बहुत ही आवश्यक है I
सरकार की गाइडलाइन
1. सभी सामाजिक / धार्मिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोहों में घरों के अन्दर अधिकतम 50% क्षमता या 200 जो भी कम है, की अनुमति है; और खुले मैदानों / स्थानों के आकार का 50% सामाजिक निर्देशों और फेस मास्क आदि पहनने के संबंध में सभी निर्देशों, एसओपी / दिशानिर्देशों के अनुपालन के आघार पर होगा।
2.ऐसी सभाओं में जहां सामुदायिक रसोई या धाम / लंगर, या पेशेवर खानपान की व्यवस्था की जानी है, जहां तक संभव हो प्रबंधकों और खानपान कर्मचारियों को COVID-19 के लिए रैपिड एंटीजन / RT-PCR टेस्ट किट के माध्यम से परीक्षणों से गुजरना होगा। कार्यक्रम से पहले COVID-19 सबंधित रिपोर्ट स्थानीय स्वास्थ अधिकारियों की मदद से 96 घंटे से पहले से अधिक की नहीं होनी चाहिए कुकिंग स्टाफ मास्क, दस्ताने और हेड कवर के बिना खाना पकाना सुनिश्चित करे।
3.बंद परिसर में लंगरों और गैर-परीक्षण कर्मचारियों द्वारा खाना पकाने पर प्रतिबंध होगा। आयोजक भी हर समय उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता का पालन सुनिश्चित करेंगे, विशेष रूप से भोजन तैयार करने, परोसने / खाने और कचरे के निपटान आदि में।
4.सभाओं के लिए दी गई अनुमतियों का विवरण राज्य में पुलिस स्टेशनों के अधिकारी प्रभारियों के अलावा पंचायती राज संस्थानों (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के साथ भी साझा किया जाएगा।
5.PRI / ULB के सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे चाहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए मास्क, सामाजिक सुरक्षा, गृह अलगाव, सार्वजनिक सभा आदि सहित सभी एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाए। वह समारोह आयोजकों के साथ किसी भी कार्यक्रम से पहले वहां का दौरा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल स्वीकृत संख्या में व्यक्ति COVID-19 निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के साथ कार्यक्रम में शामिल हों। इस संबंध में निर्देशों का कोई भी उल्लंघन जिला प्रशासन के समक्ष में लाया जाएगा।
6.स्थानीय प्रशासन, आयोजकों को अनुमति देते समय, अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है, जो कि COVID-19 से प्रसार को नियंत्रित करने के लिए यहाँ की परिस्थितियों पर निर्भर करेगे ।
7.COVID-19 सुरक्षा उपाय के इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और अन्य कानूनी के अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।
इस लिंक पर करें अप्लाई
इस लिंक पर अप्लाई करके आपको घर बैठे कोई भी समारोह करने की अनुमति मिल जाएगी .