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5 अगस्त 2023
देश/विदेश : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद की जिल एंव सत्र अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है । अदालत ने खान पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है । जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके साथ ही वह पांच साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
इमरान खान को किया गया गिरफ्तार
सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान को पंंजाब पुलिस ने उनको उनके लाहौर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया । इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि खुद उनकी पार्टी पीटीआई ने की है । एक ट्वीट में पीटीआई ने बताया कि पूर्व पीएम इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है । बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में इमरान खान और उनके वकील मौजूद नहीं थे ।
यह है पूरा मामला
बता दें कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों द्वारा दायर मामला ईसीपी द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत पर आधारित है। मामले में आरोप लगाया गया है कि इमरान ने प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तोशाखाना – एक भंडार जहां विदेशी अधिकारियों द्वारा सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखे जाते हैं – से अपने पास रखे गए उपहारों का विवरण जानबूझकर छिपाया था और उनकी कथित बिक्री से आय प्राप्त की थी।