The news warrior
26 मई 2023
दिल्ली : नए संसद भवन का राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है । कोर्ट ने इस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि आप लोग ऐसी याचिकाएँ क्यों लाते हो । कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका हित होगा? इस पर याचिकाकर्ता कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकिन ने याचिका वापिस ले ली उन्होंने कहा कि वह इसके लिए हाई कोर्ट भी नहीं जाएंगे ।
यह भी पढ़ें : सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत
राष्ट्रपति को न बुलाना संविधान का उल्लंघन : याचिकाकर्ता
सुकिन ने गुरुवार को जनहित में यह याचिका दायर की थी । याचिका में शीर्ष अदालत से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है ।
यह भी पढ़ें : मोबाइल बांध में गिरा तो अफसर ने पंप लगाकर लाखों लीटर पानी बहाया
यह है पूरा मामला
28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस पर कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी नेताओं का मानना है कि पीएम की बजाय राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए। ऐसे में काँग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह में न शामिल होने की बात कही है ।