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23 मई 2023
देश/विदेश : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तानी अदालत से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है ।आतंकवाद रोधी अदालत ने मार्च में यहां न्यायिक परिसर में हुई हिंसा से जुड़े आठ मामलों में उन्हें 8 जून तक जमानत दे दी है।इमरान खान (70) के खिलाफ ये मामले इस्लामाबाद के विभिन्न पुलिस थानों में तब दर्ज किए गए थे जब पुलिस और उनके समर्थकों के बीच झड़प हो गयी थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख के 18 मार्च को न्यायिक परिसर में एक अदालत के समक्ष पेश होने के दौरान ये झड़पें हुई थी ।
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आठ मामलों में आठ जून तक मिली जमानत
इमरान खान मंगलवार को न्यायिक परिसर में आतंकवाद रोधी अदालत के समक्ष पेश होने के लिए लाहौर से राजधानी इस्लामाबाद आए। खान की पार्टी ने एक संदेश में बताया कि वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें आठ मामलों में आठ जून तक जमानत दे दी है।
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पिछले साल अक्टूबर में दायर हुआ था तोशाखाना मामला
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने विदेशी गणमान्य लोगों से मिले तोहफों की बिक्री का विवरण साझा नहीं करने के कारण पिछले साल अक्टूबर में खान के खिलाफ तोशाखाना मामला दायर किया था। इस बीच, इस्लामाबाद में एक जवाबदेही अदालत ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पीटीआई प्रमुख की पत्नी बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया है तथा उन्हें अंतरिम जमानत दी है।