THE NEWS WARRIOR
19 अक्टूबर 2021
बिलासपुर -: झंडूता विकास खंड की ग्राम पंचायत बैहनाजट्टा में 2 अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभा बैठक में महिला प्रधान कि जगह उनके पति को बैठक का संचालन करने के मामले में जांच में दोषी पाए जाने पर जिला पंचायत अधिकारी ने निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं ।
ज्ञात रहे 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायत बैहनाजट्टा में महिला प्रधान की जगह पति द्वारा ग्राम सभा के संचालन का सोशल मीडिया में वायरल वीडियो द न्यूज़ वॉरियर ने दिखाया था जिस पर जिलाधीश बिलासपुर पंकज राय ने विकास खंड झंडूता के विकास खंड अधिकारी को जांच के आदेश दिए थे ।
विकास खंड झंडूता की तरफ से पंचायत निरीक्षक संजय कुमार को जांच का जिम्मा दिया गया मामले की जांच करते हुए वायरल वीडियो सत्य पाया गया क्योंकि महिला प्रधान ने अपनी सफाई में उस दिन बीमार होने की बात बताई इसलिए अपने पति ग्राम सभा का संचालन करवाया परंतु महिला प्रधान अपनी बीमारी का कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाई और ग्राम सभा की कारवाई सरकारी रजिस्टर पर ना लिखकर कच्चे कागज़ पर लिखी हुई पाई ।
इन सब विसंगतियों के चलते जिला पंचायत अधिकारी बिलासपुर शशि बाला ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 एवं हि. प्र पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1947 के नियम 142 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत बैहनाजट्टा की प्रधान गौरा देवी को प्रधान पद से निलंबित कर दिया I
गौरतलब है की सरकार ने महिला प्रधानों के पति की पंचायत कार्यों में दखलंदाजी पर निलंबन के आदेश जारी किए हैं जिसके तहत यह कारवाई महिला प्रधान पर की गई I