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The news warrior
25 मई 2023
दिल्ली : संसद के नए भवन के उद्घाटन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में वीरवार को राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की याचिका दायर की गई है । गौरतलब है कि कई विपक्षी दल पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करते हुए कार्यक्रम के बहिष्कार की बात कह चुके हैं।
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लोकतंत्र पर है सीधा हमला
याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है । ऐसा करके न केवल संविधान का अपमान किया जा रहा है बल्कि लोकतंत्र पर भी सीधा हमला किया जा रहा है ।
राष्ट्रपति के पास है सत्रावसान करने की शक्ति
याचिका में कहा गया है कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन (राज्यों की परिषद) राज्यसभा और जनता का सदन लोक सभा शामिल हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति है। साथ ही संसद या लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। इसमें मांग की गई है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए।
यह है पूरा मामला
28 मई को दोपहर 12 बजे पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के उद्घाटन से काँग्रेस के साथ कई विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है । कांग्रेस नेताओं और कई अन्य विपक्षी नेताओं का मानना है कि पीएम की बजाय राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए।