हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट, इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं

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15 /03 /2022

स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से नहीं कर सकते हैं मना

उच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद पर 25 फरवरी को पूरी कर ली थी सुनवाई

जनवरी 2022 के दौरान हुई थी हिजाब विवाद की शुरुआत

कर्नाटक:-

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।

धारा 144 लागू 

उल्लेखनीय हैं की कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद पर 25 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी। साथ ही कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। फैसले को देखते हुए एहतियातन दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने आज सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है। इसके साथ ही धारा 144 भी लागू की गई है।

हिजाब विवाद का क्या हैं कारण 

कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू की थी। इसके तहत सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वहीं, प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। गौरतलब हैं की कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 के दौरान हुई थी। उस समय उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में छ: छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थीं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंचीं। उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेजों में भी विवाद होने लगा।

 

 

 

 

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