THE NEWS WARRIOR
05/03 /20 22
आई कार्ड के साथ भूमि पर मालिकाना हक का देना होगा दस्तावेज
कनेक्शन के लिए पासपोर्ट, आधारकार्ड या वोटर कार्ड दिया जा सकता कोई एक दस्तावेज
तय समयावधि में बिजली का कनेक्शन न देने पर अधिकारी की होगी जवाबदेही
शिमला :-
शहर से लेकर गांव तक बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आम लोगों को अब स्थानीय निकाय, पंचायत से अनापत्ति पत्र लेने के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। बिजली का कनेक्शन हर घर में लगा होगा। भवन मालिक को बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अब एक आई कार्ड के साथ भूमि पर मालिकाना हक होने का दस्तावेज देना होगा। पहचान पत्र में पासपोर्ट, आधारकार्ड या वोटर कार्ड दिया जा सकता है। इन तीनों में कोई एक दस्तावेज पात्र होगा। वहीं अधिकारियों को तय समय में बिजली का कनेक्शन आवेदक को जारी करना होगा। इसके लिए समयावधि तय कर दी है। तय समयावधि में बिजली का कनेक्शन न देने पर अधिकारी की जवाबदेही होगी।
विद्युत सप्लाई कोड 2009 संशोधन को लागू करने का लिया फैसला
राज्य सरकार ने राज्य विद्युत नियामक आयोग के विद्युत सप्लाई कोड 2009 में किए संशोधन को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत ही बिजली का कनेक्शन लेने के लिए स्थानीय निकाय के एनओसी की अनिवार्यता को खत्म किया है। विद्युत नियामक आयोग ने इसे लागू कर दिया था। लेकिन बोर्ड इसे सरकार की अनुमति के बगैर लागू करने के लिए तैयार नहीं था।
सरकार ने किया विद्युत सप्लाई कोड को लागू करने के निर्देश जारी
पहले बोर्ड विद्युत नियामक आयोग के सप्लाई कोड संशोधन पर बोर्ड ने आपत्ति जताते हुए इस संदर्भ में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया था। बोर्ड अधिकारियों का तर्क है कि ग्राम पंचायत और नगर निगम की एनओसी बिना अवैध भवन चिह्नित करना मुश्किल होगा। अब सरकार की अनुमति के बाद इसे लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।