The News Warrior खबर का असर बेहनजट्टा पंचायत की प्रधान जांच में दोषी निलंबन के आदेश!
बिलासपुर 12 अक्टूबर 2021
पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बिलासपुर की बेहनजट्टा पंचायत प्रधान के पति का वीडियो सोशल मीडिया पर द न्यूज वारियर ने पेश किया जिसमें पंचायत प्रधान पत्नी के स्थान पर उसका पति 2 अक्टूबर की ग्राम सभा को संबोधित कर रहा था। जिसकी जांच के आदेश जिला उपायुक्त द्वारा दिए गए थे। द न्यूज वारियर की इस खबर का असर सामने आया है पंचायत के प्रधान जांच में दोषी पाया गया है और निलंबित करने की तैयारी कर दी गई है।
जिला पंचायत अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार वर्तमान प्रधान श्रीमती गौरा देवी पति विजेंद्र सिंह द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को ग्राम सभा की बैठक में अनावश्यक हस्तक्षेप के आरोप सही पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम सभा की बैठक में चर्चित मदो को बैठक की दिनांक को विहित रजिस्टर में न लिखकर कार्यवाही कच्चे कागजों पर अभिलिखित की गई है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में निहित प्रावधानों की विपरित हैं।
दिनांक 8 मार्च 2021 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति एवं अन्य पुरुष रिश्तेदारों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए जारी निर्देशों की अवहेलना की गई है। उपरोक्त गंभीर कृत्यों के आधार पर प्रधान ग्राम पंचायत बैहन जट्टा पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1)( ग) के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर पाने में दोषी प्रतीत होती है।
उपरोक्त गंभीर आरोपों के प्रति महिला प्रधान को तीन दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी ने अधिनियम के नियम 142 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिस जारी कर कहा कि क्यों न उन्हें प्रधान के पद से हटाया जाए। उन्होंने कहा की तीन दिनों के भीतर उत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें नहीं तो एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।