The news warrior
3 जुलाई 2023
बिलासपुर : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गोविंद सागर झील में किसी भी तरह की डंपिंग करने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए हैं । इसको लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय के बचत भवन में उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।
अवैध डंपिंग हटाने के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
बैठक में फोरलेन निर्माण के कारण अवैध रूप से मलबा डंपिंग मामले में बरमाणा स्थित अलसु पुल, मंडी भराड़ी, जगातखाना में अवैध डंपिंग पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड के अधिकारियों ने गोविंदसागर झील में कई कोनों में अवैध डंपिंग के मामले उठाए । मामले को लेकर उपायुक्त ने एन.एच.ए.आई और गाबर कंपनी के अधिकारियों को आर.ओ.डब्ल्यू के बाहर किए गए अवैध डंपिंग को तुरंत हटाने के सख्त निर्देश दिए । इसके अतिरिक्त आर.ओ.डब्ल्यू के अंदर किए गए डंपिंग में रिटेनिंग वॉल लगाने के निर्देश दिए ताकि बरसात के दौरान मिट्टी बहकर झील में न जाए।
अवैध डंपिंग मामले में अधिकारियों को जुर्माना वसूलने के दिए निर्देश
इस अवसर पर उपायुक्त ने सभी उपमंडल अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में महीने में दो बार अवैध डंपिंग के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए। बैठक में उपायुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को अवैध डंपिंग के मामलों में जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए।
संपर्क मार्गों की स्थिति सुधारने के अधिकारियों को निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि फोरलेन और भाखड़ा बांध राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन परियोजनाओं से भाखड़ा बांध में मछलियों और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। बैठक में फोरलेन के साथ के संपर्क मार्गों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई तथा इस संदर्भ में उपायुक्त ने नेशनल हाईवे आथोरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों और गावर कंपनी के अधिकारियों को सभी संपर्क मार्गों की वर्तमान स्थिति को सुधारने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय जनता को असुविधाओं का सामना न करना पड़े।
बैठक में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड, गाबर कंपनी और जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।