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06/05/2022
स्वावलंबन योजना में सब्सिडी:-
हिमाचल प्रदेश में उन सभी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, जो खुद का कारोबार शुरू करके अपने आप को स्वावलम्बी बनाना चाहती हैं। उद्योग विभाग ने उन महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा को बढ़ा कर 50 साल कर दिया है। पहले यह आयु सीमा 45 साल थी।
30 से 35 प्रतिशत सब्सिडी का मिलेगा लाभ
अब 50 साल तक की किसी भी महिला को विभाग खुद का कारोबार शुरू करने के लिए लोन पर 30 से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ देगा। विभाग तीसरी बार इस स्कीम का लाभ देने के लिए आयु सीमा को बढ़ा रहा है। पहले यह 40 साल थी, फिर इसे बढ़ा कर 45 साल किया गया, अब महिलाओं को ज्यादा लाभ देने के लिए आयु सीमा को 50 साल किया गया है।
एससी, एसटी और दिव्यांग को 35 % सब्सिडी
स्कीम के तहत विभाग एससी, एसटी और दिव्यांग महिलाओं को लोन पर 35% तक सब्सिडी का लाभ देगा, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 50 साल की आयु तक 30 % सब्सिडी मिलेगी। महिलाएं विभाग से ब्यूटिशियन, सिलाई-कढ़ाई, कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे 18 अलग-अलग काम के लिए 1 करोड़ तक का लोन ले सकती हैं, जिस पर विभाग 35% तक सब्सिडी देगा।
प्रदेश में लग चुके हैं 4138 उद्योग
स्कीम के तहत अभी तक प्रदेश में 4138 यूनिट लग चुकी हैं। इसमें 11 हजार 174 लोगों को रोज़गार मिल चुका है। लोग 684.67 करोड़ का निवेश भी कर चुके हैं। उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग खास कर महिलाएं इस स्कीम का लाभ उठा सकें, इसके लिए विभाग ने महिलाओं की आयु सीमा 45 से बढ़ा कर 50 साल कर दी है।
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