*लड़की को आँख मारी और की फ़्लाइंग किस जज ने सुनवाई एक साल की सजा
THE NEWS WARRIOR
*पाक्सो अदालत ने छेड़छाड़ के दोषी को 1 साल की सजा सुनाई
अब लड़कियों को आँख मारना और फ़्लाइंग किस करने पर छेडछाड करने वालों को सजा हो सकती है I
ऐसे ही एक मामले में मुंबई की विशेष पक्षों अदालत ने आंख मारने और फ्लाइंग किस को उत्पीड़न मानते हुए 14 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई है I
विशेष जज भारती काले ने 7 अप्रैल को 20 साल के युवक को आईपीसी की धारा 354 (यौन उत्पीड़न) और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया और ₹10000 का जुर्माना भी लगाया I
पढ़ें आदेश में क्या कहा -:
गवाहों को सुनने के बाद ऐसी कोई वजह नहीं मिली है कि आरोपी को झूठे केस में फसाया गया इस बात के ठोस सबूत हैं कि आरोपी को घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था और ऑन रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि आरोपी का आंख मारना और फ्लाइंग किस देना यौन इशारा है ,जिससे पीड़िता का उत्पीड़न हुआ कोर्ट ने पीड़िता के बयान के अलावा उसकी मां और जांच अधिकारी का बयान भी दर्ज किया I
पढ़ें कब का है मामला -:
यह मामला पिछले साल 29 फरवरी का है 14 वर्षीय पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि घटना वाले दिन वह अपनी बहन के साथ घर के बाहर खड़ी थी इस दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसे आंख मारी और फ्लाइंग किस का इशारा किया वह पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका था I इसके बाद बच्ची की मां ने पुलिस से शिकायत की I
वहीं आरोपी का कहना था कि दूसरे समुदाय से होने के कारण उसे झूठे मामले में फंसाया गया उसके और बच्ची के चचेरे भाई के बीच शर्त लगी थी और इस वजह से उसने ऐसा किया आरोपी पिछले साल मार्च से ही जेल में बंद है I