THE NEWS WARRIOR
09 /11 /2022
दो किश्तों में जमा करवा सकते, हॉस्टल सिक्योरिटी फीस वापस करनी होगी
हिमाचल:
हिमाचल में चल रही 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब नियामक आयोग ने शिकंजा कसा है। आयोग ने आदेश जारी किए है कि बीच सत्र में अब कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी फीस नहीं बढ़ा सकेगी।
इसके अलावा अपनी मर्जी से कोई कोर्स शुरू नहीं कर सकेंगे। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग से स्वीकृत कोर्स के आधार पर ही फीस तय की जाएगी। प्रदेश में 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 का ढांचा तय कर दिया है। आयोग के अतिरिक्त सचिव नवनीत कपूर की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नियमों का पालन करना होगा
..प्राइवेट यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए हैं कि वह एक साथ ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकेंगे।
..स्टूडेंट की सुविधा के लिए साल में दो बार इसे जमा करवाने की व्यवस्था की गई है।
…आधारभूत ढांचा, विकास फंड और भवन फंड वसूलने पर रोक लगा दी है।
.. निर्देश दिए हैं कि 10 प्रतिशत सीटें हिमाचल से संबंध रखने वाले बीपीएल और आइआरडीपी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित रखनी होगी।
ये है प्राइवेट यूनिवर्सिटी
हिमाचल में आइसीएफएआइ बद्दी, एमएमयू सोलन, श्री साई विश्वविद्यालय पालमपुर, चितकारा विश्वविद्यालय बरोटीवाला, एपीजी (अलख प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय शिमला, आइईसी विश्वविद्यालय बद्दी, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय बद्दी, बाहरा विश्वविद्यालय वाकनाघाट, बद्दी यूनिवर्सिटी आफ इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलाजी, अभिलाषी विश्वविद्यालय मंडी, इटरनल विश्वविद्यालय बडू साहिब सिरमौर चल रहे हैं।
आयोग से भी कर सकते हैं शिकायत
यदि कोई यूनिवर्सिटी तय फीस से ज्यादा वसूलता है तो उसकी शिकायत की जाएगी। फीस का ढांच प्रॉस्पेक्ट्स में भी दर्शाने को कहा गया है। वहीं, स्टूडेंट को कहा गया है कि यदि उनसे ज्यादा फीस वसूली जाती है तो वे निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
सिक्योरिटी फीस भी विभाग ने की तय
हाॅस्टल फीस के अलावा सिक्योरिटी फीस भी विभाग ने तय किए हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी एक साथ हाॅस्टल फीस भी नहीं ले पाएगा। हास्टल में अगर स्टूडेंट अलग कमरा लेता है तो उसकी अलग फीस होगी। हॉस्टल सिक्योरिटी के तौर पर ली जाने वाली फीस को बाद में रिफंड करना होगा।
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