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11 मई 2023
महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में पिछले एक साल से चली हुई सियासी उठापटक आज रुक गई है । इस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनकी यह जीत उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की वजह से हुई है । कोर्ट ने कहा कि ‘उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही खुद इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अदालत द्वारा इस्तीफा रद्द नहीं किया जा सकता । कोर्ट ने कहा कि हम पुरानी सरकार बहाल नहीं कर सकते हैं।’ शिंदे सरकार में नैतिकता नहीं है, नहीं तो वो आज इस्तीफा दे देती।’
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पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया यह फैसला
यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया। पांच न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एम एकनाथ शिंदे गुटों द्वारा दायर क्रॉस-याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुनाया।
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यह है पूरा मामला
जून 2022 में एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को 29 जून, 2022 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उनके नेतृत्व वाली एमवीए सरकार गिर गई थी । इसके अगले दिन शिवसेना के बागी गुट ने भाजपा के समर्थन से नई सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे । पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया था ।
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उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल के पास सभी 16 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने की याचिका दायर की थी, जिस पर उन्होंने उद्धव गुट के समर्थन में फैसला भी लिया था । हालांकि, एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा उपाध्यक्ष के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने की मांग की । करीब 9 महीने की लंबी कार्रवाही के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर अंतिम फैसला सुना दिया है ।